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पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के दोषी को ताउम्र कैद के साथ ही एक लाख का जुर्माना

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सुरत,सूरत की अदालत ने पांच साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या के दोषी को आज ताउम्र कारवास की सजा सनाई है| साथ ही एक लाख रुपए का जुर्माना भी किया है| कोर्ट ने पीड़ित परिवार को रु. 20 लाख का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है| करीब डेढ़ साल पुरानी यह घटना सूरत के हजीरा की है| हजीरा में रहनेवाले एक श्रमिक परिवार की पांच साल की बच्ची का चॉकलेट की लालच देकर मध्य प्रदेश का मूल निवासी सुजीत मुन्नीलाल साकेत नाम शख्स 20 अप्रैल 2020 अपहरण कर लिया था| जिसके बाद सुजीत ने मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था और बाद में उसके सिर पर ईंट के कई वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया और फरार हो गया था| हांलाकि सूरत की इच्छापोर पुलिस ने दिन-रात एक कर आरोपी सुजीत साकेत को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया| पुलिस के जांच में कई चौंकानेवाले खुलासे सामने आए| आरोपी सुजीत साकेत विकृत मानसिकता वाला शख्स था जो मोबाइल में पोर्न वीडियो देखा करता था| पुलिस की जांच में सुजीत के मोबाइल से कई पोर्न वीडियो मिले| पुलिस ने आरोपी सुजीत साकेत के खिलाफ कोर्ट में मजबूत चार्जशीट पेश की| साथ ही 53 जितने दस्तावेजी प्रमाण भी अदालत के समक्ष पुलिस ने पेश किए| सुजीत के मोबाइल से बरामद पोर्न वीडियो और एनिमल पोर्न वीडियो महत्वपूर्ण साबित हुए| इस मामले में अलग अलग 26 जितने साक्ष्यों की गवाही ली गई| दोनों पक्षों की दलीलें खत्म होने के बाद कोर्ट ने पिछले सप्ताह आरोपी सुजीत साकेत दोषी करार देते हुए सजा के लिए आज यानी 29 दिसंबर तय की थी| बुधवार को कोर्ट ने दुष्कर्म और हत्या के दोषी सुजीत साकेत को ताउम्र कैद और एक लाख रुपए के जुर्माने का आदेश दिया है| साथ ही पीड़ित परिवार को रु. 20 लाख मुआवजा देने भी कोर्ट ने आदेश दिया है| सुनवाई के दौरान कोर्ट में मौजूद सुजीत साकेत पहले हाथ जोड़कर बैठा रहा| लेकिन जैसे ही न्यायधीश ने सजा सुनाई साकेत ने उन पर चप्पल फैंकी| हांलाकि चप्पल विटनेस बॉक्स से टकरा गई| साकेत को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था और वह प्रारंभ से खुद को निर्दोष बताता रहा है|

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