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गुजरात मे एक ही व्यक्ति पर दूसरी बार लगा गुजसीटोक एक्ट, पुलिस आयुक्त ने कहा की अपराधियों को माफ़ नही किया जायेगा

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क्रांति समय

गुजरात में गुजसीटोक कानून को लागू करने के पीछे का उद्देश्य किसी भी शहर या गांव में संगठित आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। सूरत का सज्जू कोठारी वह अपराधी है जिसका अपराधिक इतिहास है। साजिद उर्फ ​​सज्जू कोठारी के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। जब से गुजसीटोक कानून को लागु किया गया है तब से गुजरात में यह पहला मामला है जहां एक ही व्यक्ति पर दो बार गुजसीटोक का मामला दर्ज किया गया हैं। सूरत क्राइम ब्रांच ने कुख्यात सज्जू कोठारी को सबक सिखाने के लिए ऑपरेशन को शुरू किया था। पुलिस ने काफी चतुर होने के बावजूद मिली सूचना के आधार पर उसे उसके घर से पकड़ा।

सूरत पुलिस आयुक्त अजय तोमर ने कहा की “क्राइम ब्रांच ने साजिद उर्फ ​​सज्जू कोठारी को पकडने के लिए ऑपरेशन चलाया था। जब पुलिस टीम अजुना के घर पहुंची थी। तब उसके परिवार वालों ने बताया कि वह घर पर नहीं है। लेकिन जिस तरह की जानकारी पुलिस को मिली थी। उसके आधार पर घर में तलाशी अभियान चलाया गया और सज्जू एक छोटे से गुप्त कमरे के अंदर से मिला था। पुलिस की टीम ने उसे उसके घर से गिरफ्तार कर सूरत कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट द्वारा 12 दिन की रिमांड दी गई है। सज्जू कोठारी से बारह दिनों के दौरान बहुत गहन पूछताछ की जाएगी। सूरत शहर पुलिस द्वारा 2021 में पासे के 640 मामले दर्ज किए गए थे । 2022 में अब तक पासे के 172 मामले दर्ज किए जा चुके हैं।

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