31 मार्च उन करदाताओं के लिए आखिरी दिन है जिन्होंने अभी तक पैन कार्ड और आधार को लिंक नहीं किया है। अगर आधार-पैन कार्ड लिंक नहीं है तो पैन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। दूसरी ओर बैंको द्वारा भी पैन कार्ड और आधार को लिंक करवाने के लिए संदेश(Message) भेजे जा रहे हैं। सीए वीरेश रुदलाल ने कहा कि अगर पैन कार्ड-आधार से लिंक नहीं किया गया तो 1 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। एक बार पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाने के बाद, आपको आईटी अधिकारी के पास ही जाना होगा और इसे सक्रिय करना होगा। यदि दोनों कार्ड लिंक नहीं हुए तो पैन कार्ड रद्द कर दिया गया है जिससे व्यापार में लेनदेन भी बंद हो जाएगा।
आईटी रिटर्न नहीं भरा जा सकेगा, बैंक खाता नहीं खुलेगा। टीडीएस अधिक दर से काटा जाएगा और खाते से निकासी पर 5 प्रतिशत टीडीएस लगाया जाएगा।जहां भी पैन कार्ड अटैच करना होगा, वहां 10 हजार का जुर्माना भी लगेगा। इनकम टैक्स-टीडीएस फाइलिंग लेट होने पर पेनल्टी भी लगेगी।