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सूरत के सचिन जीआईडीसी में लड़की के साथ अपहरण-बलात्कार मामला में कोर्ट ने हवासखोर को सुनाई उम्रकैद की सजा

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सुरत के सचिन जीआइडीसी में 9 दिसंबर 2020 के दिन रात में सोई 5 साल की बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को सेशन्स कोर्ट ने सजा सुना दी हैं। कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही पीड़िता को सात लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है।

सचिन जीआइडीसी लक्ष्मीविला इंडस्ट्रियल के प्लोट में कड़ियाकाम करते मध्य प्रदेश के परिवार की 5 साल की बच्ची रात में सो रही थी तब एक नराधम ने उसे उठा लिया और 1.5 किमी दूर एक जर्जर मकान में ले गया और बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। और उसके बाद लहूलुहान हालत में मौके पर छोड़ कर फरार हो गया था। अगले दिन सुबह बच्ची खून से लथपथ अवस्था में मिली थी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस घटना स्थल पर पहुची थी और अपहरण और दुष्कर्म का मामला दर्ज किया था।

आरोपी ने लड़की का अपहरण कर उसे झाड़ी में ले गया जहाँ उसके साथ बलात्कार किया और फिर लहूलुहान हालत ने वही छोड़ कर अपने घर पर आ गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस द्वारा पुरे इलाके में जाँच पड़ताल होने लगी और पुलिस का दबाव भी बढ़ता गया जिसके बाद आरोपी 12 दिसंबर को अवध एक्सप्रेस ट्रेन से बिहार के लिए रवाना हो गया। सचिन जीआईडीसी व क्राइम ब्रांच ने मोबाइल सर्विलांस के साथ औद्योगिक क्षेत्र में लगे सभी सीसीटीवी कैमरों के साथ-साथ तकनीकी सर्विलांस के आधार पर आरोपी की तलाश की थी।इस मामले में चार दिन बाद सचिन जीआईडीसी पुलिस आगरा रेलवे पुलिस की मदद से आगरा पहुंची थी। जहाँ नराधम मुकेश बुढाई साह को रेलवे स्टेशन के पास यात्री डिब्बे से पकड़ा गया था।

पुलिस ने कहा कि एक फुटेज में आरोपी एक लंबेबाल वाले आदमी से बात कर रहा था। तो सचिन जीआईडीसी पुलिस ने सबसे पहले लंबे बालों वाले शख्स का पता लगाया, फिर पुलिस ने उसके संपर्क के जरिए आरोपी के दोनों भाइयों को ढूंढ निकाला और दोनों से पूछताछ की फिर आरोपी का मोबाइल नंबर लेकर सीधे उसके पास पहुंच गई थी। पकडे जाने के बाद आरोपी ने आगे आरोप लगाया कि उसके एक भाई ने भी लड़की के साथ बलात्कार किया था। आरोपी को गिरफ्तार कर सचिन जीआईडीसी पुलिस ने 5 दिन के रिमांड माँगा था। जिसके बाद लाजपोर जेल में न्यायिक हिरासत में भेजा गया था।

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