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हरियाणा के पूर्व सीएम ओपी चौटाला 16 साल पुराने मामले में हुए दोषी करार, सजा का एलान 26 मई को होगा

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Kranti samay

 दिल्ली के विशेष सीबीआई अदालत ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी ठहराया है. इस मामले में उनको 26 मई को सजा सुनाई जाएगी. यह मामला 16 साल पुराना हैं. 2006 में सीबीआई ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में मुकदमा दर्ज किया था. सीबीआई ने अपने आरोप पत्र में कहा था कि ओपी चौटाला ने अपनी आय से 189 प्रतिशत ज्यादा पैसा कमाया.

सीबीआई के एक आला अधिकारी ने कहा की चौटाला और उनके सहयोगियों के खिलाफ एक मामले की जांच के दौरान उन पर आय से अधिक संपत्ति होने का मामला पाया गया था. आरंभिक जांच के बाद सीबीआई ने 3 अप्रैल 2006 को चौटाला, उनके परिजनों और अन्य के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा दर्ज किया था.

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