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सचिन जीआईडीसी गैस कांड के आरोपी की अंतरिम जमानत की मांग रद्द, अनुपम रसायन की आग की घटना भी मोत का मामला अभी बाकी.

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सचिन जीआईडीसी गैस कांड में छह कमर्चारीयों मोत का मामला में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कृति एस. त्रिवेदी ने कर्मियों की हत्या के मामले में जेल में सजा काट रहे आरोपी की मां की 30 दिन की अंतरिम जमानत याचिका आज खारिज कर दी.सचिन जीआईडीसी नहर में मुंबई की हाईकल केमिकल कंपनी के रासायनिक कचरे के निस्तारण के दौरान गैस कांड में 6 मजदूरों की मौत हो गई और अन्य कारीगरों का स्वास्थ्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ . जिसमें जालसाजी,गैर इरादतन हत्या और हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन।

इस प्रकरण में आरोपी बने जयप्रताप तोमर के पिता ने किया बेटे की बीमारी का इलाज, मां ने 30 दिन की अंतरिम जमानत के लिए किया आवेदन था जो आवेदन कोर्ट ने नामंजूर किया.

इस मामले में जेल की सजा काट रहे आरोपी जय प्रताप उर्फ ​​गुड्डू रामकिशोर तोमर (रे. अलीशान सिटी सोसायटी , जीतली गांव, अंकलेश्वर) की मां ने कहा कि उनके पति को मधुमेह के कारण आंख और पैर में दर्द है और उनका इलाज चल रहा है. अंकलेश्वर के एक निजी अस्पताल में। उन्हें आंख और पैर के ऑपरेशन के लिए अहमदाबाद ले जाना है। इसलिए, पिता की बीमारी के इलाज के लिए आरोपी बेटे की उपस्थिति आवश्यक है, और आरोपी ने 30 दिनों के लिए अंतरिम जमानत मांगी। इसका विरोध करते हुए सरकार की ओर से एपीपी नीलेश के. गोलवाला ने कहा कि आरोपी के परिवार के अन्य सदस्य उपस्थित होकर इलाज करा सकते हैं. अभियुक्त के विरुद्ध अपराध के प्रावधान के दृष्टिगत आवेदन में वर्णित कारणों से अभियुक्त की उपस्थिति आवश्यक प्रतीत नहीं होती है। अदालत ने आरोपी के फरार होने की संभावना के साथ जमानत अर्जी खारिज कर दी।

अनुपम रसायन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अचानक लगी आग से अफरा-तफरी

साथ ही अभी अनुपम रसायन में आग की घटना होने के बाद कुछ कर्मचारियों की मोत होने से इस मामले की जाँच चल रही होने से भी कुछ समय मे नया मोड़ आने की संभवना भी बनी हुई है.

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