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9 साल की किशोरी से दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को सजा-ए-मौत का आदेश

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वलसाड,जिले की वापी कोर्ट ने 9 वर्ष की किशोरी के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या केस के आरोपी दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है| पोक्सो एक्ट की धारा 6 में देहांत दंड और आईपीसी की दफा 201 के अंतर्गत 7 साल की सजा और रु. 10 हजार का जुर्माना तथा जुर्माना नहीं भरने पर अतिरिक्त दो साल की सजा का आदेश दिया है| साथ ही पीड़ित माता-पिता को रु. 17 लाख मुआवजा देने का कोर्ट ने आदेश दिया है|

घटना 7 फरवरी 2020 की है जब कक्षा 4 में पढ़ने वाली 9 वर्षीय किशोरी का शव घर में फांसी लगी हालत में मिला था| सनसनीखेज हत्या के इस मामले में वापी पुलिस ने मृत किशोरी के पड़ौस में रहनेवाले प्रदीप उर्फ राजेश रामेश्वर राजकुमार गुप्ता नामक आरोपी को गिरफ्तार किया था| आरोपी राजेश गुप्ता को पता था कि स्कूल से छूटने के बाद दोपहर को किशोरी अपने घर में अकेली होती है| किशोरी के माता-पिता और भाई नौकरी पर होते हैं| राजेश गुप्ता ने दोपहर का वक्त चुना और जब किशोरी घर में अकेली थी तब उसके घर में घुस गया तथा उसके साथ शारीरिक छेड़छाड़ व दुष्कर्म का प्रयास किया| लेकिन किशोरी ने चीखना-चिल्लाना शुरू कर दिया| किशोरी के चीखने पर राजेश ने उसका मुंह दबाया और गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार दिया| चौंकानेवाली बात यह है कि आरोपी राजेश गुप्ता ने हत्या करने के बाद भी किशोरी के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया था| हत्या के मामले को आत्महत्या में खपाने के लिए आरोपी ने किशोरी के गले में दुपट्टा बांधकर उसे पंखे से लटका दिया| इस जघन्य मामले में वापी कोर्ट में पोक्सो कोर्ट के विशेष न्यायधीश केजे मोदी ने 9 साल की किशोरी के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या के आरोपी राजेश गुप्ता को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है| आईपीसी की दफा 302 के अपराद में देहांत दंड और पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत मृत्युदंड और आईपीसी की दफा 201 के तहत 7 साल की सजा तथा रु. 10000 का जुर्माने का आदेश दिया है| जुर्माने की रकम का भुगतान नहीं करने पर अतिरिक्त दो साल की सजा कोर्ट ने राजेश गुप्ता को सुनाई है| इसके अलावा मृत किशोरी के माता-पिता को मुआवजे के तौर पर रु. 17 लाख देने का आदेश दिया है|

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