क्रांति समय ( दैनिक समाचार & चैनल )

8 महीने के मासूम बच्चे की निर्दयतापूर्वक पिटाई करने के मामले में आया को 4 साल की कैद

सूरत,सूरत की कोर्ट ने शहर के पालनपुर पाटिया क्षेत्र में 8 महीने के मासूम बच्चे की बेरहमी से पिटाई और पलंग पर उसे पटकने के मामले में आया को दोषी करार देते हुए 4 साल की कैद और पांच रुपए जुर्माने का आदेश दिया है| एक साल पुरानी घटना पर नजर डालें तो सूरत के पालनपुर पाटिया क्षेत्र की हिमगिरी सोसायटी के जलाराम ज्योत एपार्टमेंट निवासी मितेश शिरिष पटेल और उनकी पत्नी शिवानी पटेल दोनों नौकरी करते हैं|

पटेल दंपत्ति के 8 महीने के निरवान और निरमान जुड़वा बेटे हैं| आज निरवान और निरमान डेढ़ साल के हो चुके हैं| पति-पत्नी दोनों नौकरी करते होने से अपने बच्चों देखभाल के लिए कोमल रवि तांदेलकर नामक आया को नौकरी पर रखा था| 4 फरवरी 2022 को आया कोमल ने जुड़वा बच्चों में से निरवान की बेरहमी से न सिर्फ पिटाई की बल्कि उसे उठाकर पलंग पर पटक दिया था| जिससे निरवान सिर में गंभीर चोट लगने से बेहोश हो गया था| निरवान को जब अस्पताल ले जाया गया तो पता चला कि उसे तीन जगह ब्रेइन हेमरेज हुआ है| पटेल दंपत्ति को आया पर पहले से संदेह था इसलिए घर में स्पाई कैमरा लगा रखा था| उसी स्पाई कैमरे ने आया कोमल की क्रूरता का भांडा फोड़ दिया| दंपत्ति की शिकायत के आधार पर सूरत के रांदेर पुलिस ने आया कोमल के खिलाफ निर्दयतापूर्वक मारपीट करने और हत्या की कोशिश का केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया| सूरत की कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए आया कोमल को 4 साल की कैद और 5 हजार रुपए का जुर्माना किया है|

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