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पति के साथ रह रही महिला की कस्टडी मांगने हाई कोर्ट पहुंचा शख्स

गांधीनगर,अपनी गर्लफ्रेंड रही युवती की उसके पति से कस्टडी मांगने एक शख्स हाई कोर्ट पहुंच गया। मामला जब अदालत में पहुंचा, तब जज भी युवक की मांग से हैरान हुए और उन्होंने अर्जी दाखिल करने के लिए शख्स पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाकर मामले को खारिज किया। शख्स का कहना था कि वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लिव इन रिलेशनशिप में था और दोनों के बीच समझौता हुआ था। यह मामला गुजरात बनासकांठा जिले का है। शख्स ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल करके कहा कि वह जिस महिला की कस्टडी मांग रहा है, उसका साथ कभी रिलेशनशिप में था।


शख्स ने दावा किया कि उसकी बिना मर्जी के ही शादी कराई गई थी। उसकी अपने पति से आज भी नहीं बनती। महिला अपने पति को छोड़कर उसके साथ रहने भी आ गई थी। इसके बाद दोनों ने एक लिव इन रिलेशनशिप अग्रीमेंट किया था। युवक ने अर्जी में कहा कि हम लिव इन में रह रहे थे। तभी युवती के ससुराल वाले आए और महिला को जबरन अपने साथ ले गए। युवक ने कहा कि मेरी गर्लफ्रेंड को जबरदस्ती उसके ससुराल वालों ने रखा है, और वह उनके साथ रहना नहीं चाहती। युवक की अर्जी का गुजरात सरकर ने विरोध कर कहा कि उसके पास महिला की कस्टडी मांगने का कोई अधिकार नहीं है।
राज्य सरकार के वकील ने कहा कि महिला अपने पति के साथ रह रही है। यह नहीं कहा जा सकता कि उसे अवैध तौर पर साथ रखा गया है। केस की सुनवाई के बाद जस्टिस वीएम पंचोली और जस्टिस एचएम प्राच्छक की बेंच ने कहा कि अर्जी दाखिल करने वाले शख्स की शादी महिला के साथ नहीं हुई है। इसके अलावा उसने अपने पति को तलाक भी नहीं दिया है।

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