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नडियाद की पोक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म केस में सौतेले पिता को सुनाई फांसी की सजा

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खेडा, नडियाद की स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म केस में आरोपी सौतेले पिता को सजा ए मौत का आदेश दिया है। साथ ही आरोपी पर रु. 2.50 लाख जुर्माना का जुर्माना भी लगाया है। घटना वर्ष 2021 की है। खेडा जिले की मातर तहसील के मेहलज गांव के सीमा स्थित एम्पायर फार्म हाउस में रहनेवाले गोधरा के मूल निवासी शख्स ने विधवा महिला के साथ शादी की थी।

विधवा महिला के पहले पति से तीन बेटियां थीं। जिसमें से दो बेटियों के साथ मेहलज गांव स्थित एम्पायर फार्म हाउस में दूसरे पति के साथ रहती थी। फार्म हाउस में किसी के ना होने पर सौतेला पिता 11 वर्षीय बेटी के साथ डरा धमका कर दुष्कर्म करता था। करीब पांच महीनों तक सौतेला पिता मासूम बेटी का यौन शोषण करता रहा। साथ ही उसे धमकी देता रहा कि अगर उसने किसी से कुछ कहा तो वह उसे जान से मार देगा। शख्स के पाप का भांडा उस वक्त फूट गया जब 11 वर्षीय लड़की गर्भवती हो गई। जिसके बाद पीड़ित लड़की की माता ने अपने दूसरे पति के खिलाफ पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवा दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर नडियाद कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर दी। नडियाद की स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने 11 वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म के आरोपी सौतेले पिता को दोषी ठहराते हुए उसे फांसी की सजा सुनाई। साथ ही रु. 2.50 लाख जुर्माना और पीड़िता को रु. 2 का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है।

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