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नाबालिग से रेप हत्या के आरोपी दोषी करार, एक को उम्रकैद और दूसरे को सजा ए मौत

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सूरत,13 महीने पहले सूरत के जोळवा में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म और उसके बाद हत्या के आरोपियों में से एक को उम्रकैद और दूसरे को फांसी की सजा सुनाई गई है| सूरत की बारडोली कोर्ट ने बीते दिन दुष्कर्म और हत्या के आरोपियों को दोषी करार देते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था|

मंगलवार को कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया| घटना 20 फरवरी 2022 की है जब दयाचंद उमराव पटेल और कालूराम जानकी प्रसाद पटेल ने सूरत के जोळवा में 11 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया था| दुष्कर्म के बाद लड़की की हत्या कर दी और उसका शव कमरे में बंद कर फरार हो गए थे| पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी| सूरत के बारडोली सत्र एवं जिला न्यायालय ने बीजी गोलाणी ने सोमवार को दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा का फैसला मंगलवार तक सुरक्षित रख लिया था| न्यायधीश बीजी गोलाणी ने मुख्य आरोपी दयाचंद उमराव पटेल को फांसी की सजा सुनाई| जबकि दूसरे आरोपी कालूराम जानकी प्रसाद पटेल को आजीवन कारावास की सजा का आदेश दिया है|

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