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राहुल गांधी को बड़ा झटका, मानहानि केस में सजा रद्द करने की मांग करती याचिका खारिज

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सूरत,सूरत कोर्ट से आज राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है| मानहानि केस में सूरत के सेशन्स कोर्ट ने राहुल गांधी की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने दो साल की सजा रद्द करने की मांग की थी| बता दें कि इससे पहले सूरत की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने गत 23 मार्च को इस मामले में राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी| मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले को राहुल गांधी ने सूरत के सेशन्स कोर्ट में 3 अप्रैल को चुनौती दी थी|

सेशन्स कोर्ट में राहुल गांधी ने कहा कि उनके बयान को गलत ढंग से पेश किया गया और इस वजह से उन्हें भारी नुकसान हुआ| राहुल गांधी के वकील ने दो याचिकाएं दायर की थीं| एक में राहुल गांधी के दोषी पाए जाने के फैसले को चुनौती दी गई थी और दूसरी याचिका में कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की गई थी| सेशन्स कोर्ट ने निचली अदालत के फैसला बरकरार रखते हुए राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी| अब राहुल गांधी के पास अब हाईकोर्ट में अपील करने का विकल्प है| अगर वह हाईकोर्ट में अपील नहीं करते हैं तो उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं| सूरत सेशन्स कोर्ट से अपील खारिज होने का मतलब है कि मजिस्ट्रेट कोर्ट का फैसला लागू होगा, जिसमें उन्हें दो साल की सजा सुनाई गई थी| सूरत के सेशन्स कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस नेता ने बताया कि हमारे पास न्याय के लिए आगे का रास्ता खुला है और कल गुजरात हाईकोर्ट में अपील करेंगे| अगर गुजरात हाईकोर्ट में कल अपील की जाती है तो राहुल गांधी शुक्रवार को गुजरात आ सकते हैं| गौरतलब है कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने साल 2019 में कर्नाटक के कोलार की एक रैली में नीरव मोदी, ललित मोदी का उल्लेख करते हुए पूछा था कि ‘आखिर सभी चोरों के सरनेम में मोदी क्यों है?’ इससे नाराज गुजरात भाजपा नेता और राज्य के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी के खिलाफ मानहानि केस दर्ज कराया था| बयान के चार साल बाद सूरत मजिस्ट्रेट कोर्ट ने फैसले में राहुल को दोषी पाया, और दो साल जेल की सजा सुनाई|

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