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13 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले शिक्षक की जमानत नामंजूर

क्रांति समय

सुरत, ओलपाड तालुका में आए सिवाण के एक विद्यालय की एक 13 साल की बच्ची के साथ शारीरिक संबंध बनाने के केस में पकड़े गए शिक्षक की जमानत अर्जी कोर्ट द्वारा नामंजूर कर डी गई है. आरोपी शिक्षक पप्पू उर्फ अजित ओम प्रकाश गुप्ता द्वारा जमानत अर्जी की गई थी.

जिसमें सरकार के प्रति ए.पी.पी. अरविंद वसोया ने दलील में कहा कि आरोपी के खिलाफ गंभीर आरोप हैं और उसने नाबालिग को माता-पिता की संरक्षकता से दूर ले जा कर और नाबालिग के साथ यौन संबंध बनाए हैं। वर्तमान में इस मामला में अभियोजन साक्ष्य(prosecution evidence) दर्ज करने के चरण में है। ऐसे में आरोपी को जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता है। इस मामले में आरोपी ता. 1-11-22 से जेल में है। कोसंबा थाने में अपहरण व दुष्कर्म की धारा 366 व 376 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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