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गुजरात सरकार ने 51 अधिकारियों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की जांच के आदेश दिए

क्रांति समय

गुजरात, भावनगर का डमी कांड अभी भी चर्चा में हैं। उस वक्त एसीबी ने डमी कांड समेत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के 51 सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की जांच के आदेश दिए है। राज्य सरकार ने सरकारी प्रशासन में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। जिसके अंतर्गत एसीबी द्वारा आधुनिक उपकरणों का उपयोग कर भ्रष्ट कर्मचारियों को पकड़ने और भ्रष्ट संपत्तियों का पता लगाने के लिए एक अभियान चलाया गया है। इस अभियान के तहत एसीबी ने हाल ही में विभिन्न सरकारी विभागों के भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की सूची तैयार की है और उन पर नजर रख रही है। इसके तहत 35 अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा अपनी जायज आय से अधिक अचल व चल संपत्ति बंदोबस्त किए जाने की प्राथमिक सूचना मिलने पर एसीबी ने इन सभी अधिकारियों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की जांच के आदेश दिए हैं।

इन विभागों में शहरी विकास एवं शहरी ग्रामीण आवास विभाग, ऊर्जा एवं पेट्रो रसायन विभाग, गृह विभाग, पंचायत एवं ग्राम आवास विभाग, राजस्व विभाग, बंदरगाह एवं परिवहन विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, नर्मदा और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की जांच के आदेश एसीबी ने दिए हैं। इन विभागों में 4 वर्ग-1, 12 वर्ग-2, 19 वर्ग-3 कर्मचारियों के खिलाफ जांच की गई है। इसके अलावा भावनगर जिले में हाल ही में उजागर हुए डमी घोटाले में शामिल विभिन्न विभागों और वर्गों के कुल 16 अधिकारियों और कर्मचारियों को भी आय से अधिक संपत्ति की जांच करने का आदेश दिया गया है, क्योंकि उनकी वैध आय ओर संपत्ति से अधिक अचल और चल संपत्ति को भ्रष्ट तरीके से निवेश करने की पूरी संभावना है।

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