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शाही ईदगाह मस्जिद के ASI सर्वे को मंजूरी, श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर केस में हाई कोर्ट से मिली मंजूरी

क्रांति समय

उत्तर प्रदेश, मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष को बड़ी कामयाबी मिली है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटी शाही ईदगाह मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण कराने के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुना दिया है। हाईकोर्ट ने सर्वे को मंजूरी दे दी है। साथ ही हाईकोर्ट ने सर्वेक्षण के लिए एडवोकेट कमीश्नर नियुक्त करने की भी अनुमति दे दी है। हिंदू पक्ष ने वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर की तर्ज पर मथुरा में भी सर्वे की मंजूरी देने की याचिका दायर की थी। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाते हुए शादी ईदगाह मस्जिद के ASI सर्वे की मंजूरी दे दी।

एडवोकेट कमिश्नर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के जरिए सर्वेक्षण कर सकेंगे. एडवोकेट कमिश्नर कौन होगा और कब से सर्वेक्षण शुरू होगा, इस पर हाईकोर्ट 18 दिसंबर को सुनवाई करेगा.  18 दिसंबर को ही हाईकोर्ट एडवोकेट कमिश्नर द्वारा किए जाने वाले सर्वेक्षण की रूपरेखा तय करेगी. कोर्ट 18 दिसंबर को होने वाली सुनवाई में सभी पक्षों से इस बारे में राय भी मांगेगा. सभी पक्षों की राय सुनने के बाद ही अदालत इस मामले में अपना फैसला सुनाएगी. 18 दिसंबर को ही यह तय होगा कि एडवोकेट कमिश्नर कौन तय होगा और सर्वेक्षण कब से शुरू होगा. सुरक्षा के क्या इंतजाम होंगे और पूरे सर्वेक्षण का स्वरूप क्या होगा.

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