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सूरत : चैंबर ऑफ कॉमर्स ने एमएसएमई के साथ लेनदेन के संबंध में आईटी अधिनियम 1961 की धारा 43बी(एच) के प्रभाव पर पैनल चर्चा की

भारत में एमएसएमई का योगदान 28 प्रतिशत, निर्यात में 40 प्रतिशत तक योगदान और रोजगार सृर्जन में 70 प्रतिशत भूमिका निभाता है

एसजीसीसीआई में पैनल चर्चा में उपस्थित अतिथि और उद्यमी

दक्षिण गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने एमएसएमई के साथ लेनदेन के संबंध में आईटी अधिनियम 1961 की धारा 43 बी (एच) के प्रभाव पर एक पैनल चर्चा आयोजित की। जिसमें विशेषज्ञ वक्ता के रूप में सूरत शहर के जाने-माने चार्टर्ड अकाउंटेंट रशेष शाह, सुरेश काबरा, प्रज्ञेश जगाशेठ, मनीष बजरंग और शैलेश लाखनकिया ने सूरत के व्यवसायियों और व्यापारियों को आय कर अधिनियम में जोड़ी गई और लागू की गई धारा 43बी (एच) के बारे में जानकारी दी।

चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष रमेश वघासिया ने स्वागत भाषण दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया के विभिन्न विकसित देशों जैसे फ्रांस, जर्मनी और यूके की अर्थव्यवस्था में एमएसएमई का योगदान 60 प्रतिशत से अधिक है। जबकि अमेरिका और चीन में यह 65 फीसदी के करीब है। जबकि भारत में एमएसएमई का योगदान 28 प्रतिशत से थोड़ा अधिक है, यह भारत के निर्यात में 40 प्रतिशत तक योगदान देता है। चूंकि यह रोजगार सृजन में 70 प्रतिशत भूमिका निभाता है, इसलिए भारत सरकार लघु उद्योगों के विकास पर जोर देती है और उस दिशा में नीतियां बनाई जाती हैं।

भारत सरकार ने लघु उद्योगों को मजबूत करने के उद्देश्य से एमएसएमईडी अधिनियम 2006 में माल की स्वीकृति की तारीख से 45 दिनों के भीतर आपूर्तिकर्ता को भुगतान का प्रावधान किया है, हालांकि, आपूर्तिकर्ता को कभी-कभी निर्धारित समय के भीतर भुगतान नहीं मिलता है इस लिए आयकर अधिनियम की धारा 43 बी में नए खंड (एच) का उद्देश्य इस समस्या को हल करना है। और इसे वित्त वर्ष 2013-2014 से लागू किया गया है। इस संबंध में सूरत के उद्यमियों और व्यापारियों को जानकारी देने और मार्गदर्शन करने के लिए चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा एक पैनल चर्चा का आयोजन किया गया।

चैंबर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष विजय मेवावाला ने कहा कि सूरत सहित पूरे दक्षिण गुजरात के छोटे उद्यमियों और व्यापारियों को मार्गदर्शन देने के उद्देश्य से चैंबर ऑफ कॉमर्स फरवरी 2024 से ‘इनकम टैक्स क्लिनिक’ के रूप में एक कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बना रहा है। इस कार्यक्रम के तहत छोटे उद्यमियों एवं व्यापारियों की विभिन्न समस्याओं का समाधान कार्यक्रम के दौरान किया जायेगा।

एक्सपर्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट रशेष शाह, सुरेश काबरा और सीए प्रज्ञेश जगाशेठ ने पैनल डिस्कशन में व्यापारियों को बताया कि यदि खरीदारी अप्रैल 2023 में की गई थी और भुगतान वर्ष 2023-2024 में किया गया था, तो धारा 43बी के नए नियम के अनुसार( ज) खरीद व्यय में कटौती की जाएगी। यदि खरीद 25 मार्च 2023 को की गई है, तो भुगतान 15 या 45 दिनों के भीतर किया जाएगा, फिर खरीद लागत में कटौती की जाएगी।

धारा 43बी(एच) का नया नियम दिनांक 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी है । इस धारा के अनुसार व्यापारी द्वारा की गई खरीदारी और ली गई सेवाएं प्रदान करने वाले व्यक्ति द्वारा की गई खरीदारी यदि एमएसएमईडी अधिनियम 2006 के तहत पंजीकृत इकाई पर लागू होती है और सूक्ष्म या लघु श्रेणी की इकाई है तो उन्हें नियत तिथि के भीतर भुगतान करना अनिवार्य होगा ।

सीए शैलेश लाखनकिया ने कहा, एमएसएमईडी अधिनियम 2006 के तहत निर्माता, जॉब वर्कर और सेवा प्रदाता पंजीकरण करा सकते हैं। यह अधिनियम सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम इकाइयों को कवर करता है। हालाँकि, मध्यम उद्यम 43बी(एच) खंड में शामिल नहीं है। उन्हे एमएमएमई प्रमाणपत्र प्राप्त करने, एमएसएमई और गैर-एमएसएमई का अलग-अलग लेखा-जोखा रखने, हर साल एमएसएमई पंजीकरण को अद्यतन करने और खरीद-बिक्री समझौता करने और 45 दिनों का क्रेडिट रखने की सलाह दी।

सीए मनीष बजरंग ने कहा कि एमएसएमई इकाइयों का बकाया इस एमएसएमई अधिनियम के तहत कवर किया जाएगा। जिसमें भुगतान के लिए एमएसएमईडी अधिनियम 2006 की धारा 15 के अनुसार समय सीमा ली जाएगी। यह उस वर्ष में काटा जाएगा जिसमें वास्तविक भुगतान किया गया है। उन्होंने विलंबित भुगतान के दुष्परिणामों की भी जानकारी दी।

व्यापारियों को उस व्यक्ति से श्रेणी के बारे में जानना होगा जिसके साथ वे व्यापार करते हैं और यदि वे स्वयं सूक्ष्म या लघु की श्रेणी में आते हैं, तो उन्हें सामने वाले व्यापारी को इसके बारे में सूचित करना होगा। धारा 43बी(एच) के अनुसार सूक्ष्म एवं लघु श्रेणी के व्यापारी को कानून के मुताबिक भुगतान करना होगा। धारा 43बी(एच) के अनुसार बकाया राशि उस वर्ष में स्वीकार्य होगी जिसमें उन्हें भुगतान किया गया है। एमएसएमईडी की धारा 16 के अनुसार, बैंक दर से तीन गुना की दर से ब्याज देना होगा और धारा 23 के अनुसार यह ब्याज आयकर रिटर्न में नहीं काटा जाएगा।

एक पैनल चर्चा में छोटे उद्यमियों और व्यापारियों को एमएसएमई समाधान योजना के बारे में जानकारी दी गई। जिसमें व्यापारियों को बताया गया कि जो व्यापारी सूक्ष्म या लघु श्रेणी से संबंधित है और उसने एमएसएमईडी अधिनियम 2006 के तहत पंजीकरण प्राप्त किया है, उसके भुगतान में देरी/विलंब होने पर वह एमएसएमई समाधान योजना के तहत दावा दायर कर सकता है। इसके अलावा, आवेदक एमएसएमई सुलह योजना के फैसले को चुनौती देने के लिए अपील तभी दायर कर सकता है, जब 75 प्रतिशत राशि का भुगतान पहले किया गया हो।

पैनल चर्चा में सूरत के उद्यमियों, व्यापारियों और पेशेवरों के साथ चैंबर ऑफ कॉमर्स के मानद कोषाध्यक्ष किरण थुम्मर और 500 से अधिक लोग शामिल हुए। चैंबर के ग्रुप चेयरमैन सीए अनुज जरीवाला ने कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की। चैंबर की आयकर समिति के अध्यक्ष सी प्रजनेश जगशेठ ने पैनल चर्चा में मॉडरेटर की भूमिका निभाई और एक विशेषज्ञ वक्ता के रूप में व्यापारियों का मार्गदर्शन भी किया।

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