Site icon क्रांति समय ( दैनिक समाचार & चैनल )

मतदान के दिन कर्मियों को अवकाश देने की नगर पालिका की अधिसूचना, कर्मी भी कर सकेंगे मतदान

मतदान के दिन कर्मियों को सवैतनिक अवकाश देने की नगर पालिका की अधिसूचना, कर्मी भी कर सकेंगे मतदान

सुरत, नगर निगम ने आगामी 7 मई को लोकसभा चुनाव के लिए मतदान के दिन नगर निगम क्षेत्र के सभी कर्मचारियों के लिए सवैतनिक अवकाश की घोषणा की है. इस संबंध में नगर निगम ने एक अधिसूचना जारी की है. जिसके आधार पर यदि इस दिन किसी कर्मचारी की छुट्टी के पैसे मालिक या संस्था द्वारा काटे जाते हैं, तो उनके खिलाफ गुजरात दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी. लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए प्रशासन की ओर से कई जन जागरूकता कार्यक्रमों की घोषणा की गई है. इसके अलावा, सूरत नगर निगम ने एक अधिसूचना के माध्यम से मतदान के दिन यानी 7 मई 2024 को मतदान के लिए छुट्टी की घोषणा की है, ताकि अधिक से अधिक मतदान हो सके और कारीगर और श्रमिक वर्ग मतदान कर सकें. इसके अलावा कारीगरों को वजीफा देने के साथ यह अवकाश घोषित किया गया है.

सूरत नगर निगम द्वारा जारी अधिसूचना में उल्लेख किया गया है कि सूरत नगर निगम की सीमा के भीतर गुजरात दुकान और प्रतिष्ठान रोजगार और सेवा की स्थिति विनियमन अधिनियम -2019 के तहत पूरे क्षेत्र में सभी दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के चुनाव के तहत 7 मई को गुजरात लोकसभा आम चुनाव-2024 के संबंध में निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के लिए श्रमिकों के लिए सवैतनिक अवकाश घोषित करने का आदेश दिया गया है. इस अवकाश को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा-135 (बी) 1 के अनुसार सवैतनिक अवकाश घोषित किया गया है. इस दिन कर्मचारी के वेतन से कोई कटौती नहीं की जाएगी. यदि कोई मालिक प्रावधान के विपरीत कार्य करता है तो वह जुर्माना और सजा का भागी होगा.

Exit mobile version