Home गुजरात हत्या के साथ अपहरण और डकैती के मामले में उम्रकैद की सजा...

हत्या के साथ अपहरण और डकैती के मामले में उम्रकैद की सजा काटते समय 2015 में पैरोल लेकर फरार हो गया आरोपी पकड़ा गया

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पुलिस

सूरत, सूरत क्राइम ब्रांच की टीम ने पिछले 9 साल से पैरोल पर फरार राजू उर्फ राजपाल बाबूलाल यादव को नोएडा, उत्तर प्रदेश से पकड़ा लिया है. पुलिस के मुताबिक, सूरत का रहने वाला मोहमंद रियाज किराये पर टैक्सी चलाता था. इसी बीच 1 जून 1998 को सूरत रेलवे स्टेशन से दो यात्री राजू बाबूलाल यादव और अतुल विकास चंद्र बाजपेयी को लेकर वडोदरा के लिए रवाना हुआ. लेकिन दोनों पैसेंजर ने भरूच और वडोदरा के बीच पथराव और फायरिंग कर मोहमंद रियाज की हत्या कर दी और शव को फेंक दिया. मारुतिवैन टैक्सी लूटकर वह फरार हो गए. इसी बीच वह मध्य प्रदेश में पकड़ा गया था.

इस घटना को लेकर सूरत के महिधरपुरा पुलिस स्टेशन में अपराध दर्ज किया गया था. साल 2004 में सूरत की नामदार अदालत ने आरोपी को उम्रकैद और 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी. दोषी राजू उर्फ राजपाल बाबूलाल यादव सूरत की लाजपोर जेल में बंद था. इसी बीच गुजरात हाई कोर्ट से 14 दिन की पैरोल छुट्टी के लिए आवेदन किया था. गुजरात हाई कोर्ट ने कैदी को जेल से रिहा करने की इजाजत दे दी. 14 अप्रैल 2015 को उसे दोबारा जेल में पेश होना था, लेकिन कैदी बिना पेश हुए ही फरार हो गया.

दोषी राजू उर्फ राजपाल बाबूलाल यादव उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में छिपकर दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम कर रहा था. चूंकि उनका बेटा नोएडा में एक बैंक में कार्यरत था, इसलिए कैदी वर्ष 2021 से नोएडा में स्थानांतरित हो गया और वहां ड्राइविंग का काम कर रहा था. इसी बीच सूरत क्राइम ब्रांच उसे वहां से पकड़ लिया और कानूनी कार्रवाई की.

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