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चुनाव सम्बन्धित सामग्री की चार प्रतियां जिला मजिस्ट्रेट को उपलब्ध करानी होगी- प्रेस मालिकों को मुद्रण सामग्री के लिए आवश्यक निर्देश जारी

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बाड़मेर, लोकसभा चुनाव से सम्बन्धित मुद्रित सामग्री का निर्धारित प्रपत्र में इन्द्राज करने के साथ मुद्रित सामग्री की चार प्रतियां मुद्रण के तीन दिवस के भीतर जिला मजिस्ट्रेट को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करनी होगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि बाडमेर जिले में लोकसभा आम चुनाव के दौरान पेम्पलेट, पोस्टर एवं अन्य प्रकार की मुद्रण सामग्री के सम्बन्ध में जिले की समस्त प्रिन्टिंग प्रेसों के मालिकों को निर्देशित किया गया हैं। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से लोकसभा आम चुनावों की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो चुकी हैं। इसके तहत लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127-क के अन्तर्गत चुनाव प्रचार-प्रसार प्रयोजनार्थ विभिन्न राजनीतिक दलों, अभ्यर्थियों, उनके समर्थकों एवं कार्यकर्त्ताओं, व्यक्तियों, संगठनों तथा संस्थाओं की ओर से ऐसे पेम्पलेट, पोस्टर, विज्ञापन, हैंडबिल आदि प्रकाशित कराने के लिए मुद्रित कराया जाना संभावित है कि जो किसी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी के पक्ष में या विपक्ष में चुनाव अभियान को प्रोत्साहित करने वाले हो सकते है। ऐसे पेम्पलेट पोस्टरों इत्यादि के मुद्रण पर नियन्त्रण पर जारी निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
          उन्होंने निर्देशित किया कि कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे निर्वाचन पेम्पलेट या पोस्टरों को प्रकाशित या मुद्रित नहीं करेगा या प्रकाशित नहीं कराएगा, जिसके मुख पर उसके मुद्रक और प्रकाशक का नाम और पता नहीं दिया हो। कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचक पेम्पलेट या पोस्टर का मुद्रण तब तक नहीं करेगा या करवाएगा । जब तक उसके प्रकाशक के पहचान की घोषणा उसकी ओर से हस्ताक्षरित और दो व्यक्तियों की ओर से जिनको वह व्यक्तिगत रूप से जानता हो, सत्यापित कर दो प्रतियों में उसके द्वारा मुद्रक को नहीं दी जाती और जब तक कि दस्तावेज के मुद्रण के पश्चात् युक्तिसंगत समय के भीतर घोषणा की एक प्रति दस्तावेज की एक प्रति के साथ मुद्रक की ओर से जहाँ वह मुद्रित हुआ हो उस राज्य की राजधानी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को और किसी अन्य मामले में उस जिले के जिला मजिस्टट्रेट को जहाँ वह मुद्रित किया गया हो, भेज नहीं दिया जाए।
      जिला मजिस्ट्रेट ने निर्देशित किया कि धारा 127-क  के प्रावधानों की अपेक्षानुसार यह सुनिश्चित किया जाए कि मुद्रित करवाई जाने वाली प्रत्येक निर्वाचन पेम्पलेट, पोस्टर या ऐसी अन्य सामग्री पर मुद्रकीय हाशियों में उसके मुद्रक एवं प्रकाशकों के नाम एवं पत्ते स्पष्ट रूप से अंकित किए हुए हो। इसी तरह मुद्रण कार्य के पूर्व परिशिष्ट क में घोषणा और मुद्रित सामग्री की चार प्रतियां उसके मुद्रित किये जाने के तीन दिवसों के भीतर जिला मजिस्ट्रेट को प्रेषित की  जाए। मुद्रित दस्तावेजों की प्रतियों की संख्या और ऐसे  कार्य के लिए कीमत से सम्बन्धित सूचना भी अनिवार्य रूप से भिजवानी होगी। उक्त निर्देशों का उल्लंघन या अतिक्रमण किए जाने पर निर्वाचन नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी। इसमें मुद्रणालयों के अनुज्ञा पत्र को समाप्त भी किया जा सकेगा, इसलिए इसकी पालना सुनिश्चित की जाए

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