बाड़मेर, जिला कलक्टर एव जिला निर्वाचन अधिकारी ने बाड़मेर जिले के समस्त पेट्रोल पंपों को लोकसभा आम चुनाव-2019 के कार्यों में लगे वाहनों को सुगमता से पेट्रोल, डीजल एवं ऑयल उपलब्ध कराने के लिए पाबंद करते हुए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करते हुए निर्धारित मात्रा में पेट्रोल, डीजल एवं ऑयल आरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं।
जिला कलक्टर ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 20 क के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रत्येक पेट्रोल एवं डीजल पम्प अनुज्ञप्तिधारी को जिला मुख्यालय पर 10 हजार लीटर डीजल, 5 हजार लीटर पेट्रोल एवं 200 लीटर आॅयल तथा अन्य स्थानाें के पंपधारकाें को क्रमशः 5 हजार, 1 हजार एवं 100 लीटर डीजल, पेट्रोल एवं आयल आरक्षित रखने के आदेश दिए गए है।
आरक्षित स्टॉक की बिक्री जिला रसद अधिकारी, संबंधित उपखंड अधिकारी एवं तहसीलदार की पूर्व अनुमति प्राप्त कर की जा सकेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी गुप्ता ने बताया कि लोकसभा चुनाव कार्य में लगे वाहनों को जारी कूपन के आधार पर पेट्रोल, डीजल एवं ऑयल उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही संबंधित वाहन की लोक बुक में पीओएल की मात्रा का इंद्राज करेंगे। इस संबंध में एक रजिस्टर संधारित करना होगा। उनके मुताबिक बाडमेर जिले के समस्त पेट्रोल धारकों को 24 मई 2019 तक निर्धारित मात्रा में पीओएल आरक्षित रखने के आदेश जारी किए गए है। आदेश की अहवेलना करने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए जिला रसद अधिकारी के अधिकृत हस्ताक्षरों से जारी कुपनों की वैधता 24 मई रहेगी।