अहमदाबाद। पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने लोकसभा चुनाव लडऩे के लिए विसनगर कोर्ट की सजा पर स्टे लगाने के लिए हाईकोर्ट में अर्जी की थी। हाईकोर्ट के जस्टिस आर.पी.ढोलरियाने हार्दिक की अर्जी को नोट बी फोर मी कहकर नकार दी।
पाटीदार अनामत आंदोलन के दौरान महेसाना जिले के वीसनगर के भाजपा विधायक की ओफिस में तोडफोड के मामले में हार्दिक पटेल विसनगर कोर्ट में दो वर्ष की जेल की सजा हुई है। हार्दिक ने आगामी लोकसभा चुनाव लडऩे के लिए विसनगर कोर्ट के आदेश के खिलाफ स्टे लगाने के लिए हाईकोर्ट में अर्जी की थी। रिप्रेझन्टशन ओफ पीपल्स एक्ट के तहत जेल की सजा भुगत रहे व्यक्ति को चुनाव लडऩे के लिए मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। हार्दिक बिना किसी अवरोध के लोकसभा चुनाव लडऩे के लिए कोर्ट में अर्जी की थी। आज हाईकोर्ट के जस्टिस आर.पी.ढोलरिया ने हार्दिक की अर्जी पर सुनवाई के लिए इन्कार कर दिया। अब हार्दिक की अर्जी को दूसरे जस्टिस की कोर्ट में 15 मार्च को सुनवाई होगी। पाटीदारों को आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हार्दिक नेता कल ही कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। हार्दिक ने जामनगर से चुनाव लडऩे की इच्छा जाहिर की है। राहुल गांधी ने भी कल हार्दिक के चुनाव जीतने का दावा कर दिया था परंतु अब हार्दिक कानूनी पेंच में फंस गया है। अब आनेवाले समय में पता चलेगा कि हार्दिक पटेल चुनाव लड़ सकता है या नहीं।