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पेड न्यूज व आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश

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टीकमगढ़,  (हि.स.)। लोकसभा निर्वाचन 2019 को निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिए पेड न्यूज एवं मीडिया सम्बंधी निर्वाचन व्यय पर प्रभावी तरीके से निगरानी रख प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सम्भावित दुरुपयोग पर नियंत्रण रखने के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ कुमार सुमन द्वारा एमसीएमसी का गठन किया गया है। एमसीएमसी के अनुवीक्षण दल को सोमवार को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में अनुवीक्षण दल सभी सदस्य उपस्थित रहे।
सहायक सूचना अधिकारी एवं नोडल अधिकारी एमसीएमसी शेफाली तिवारी ने प्रशिक्षण में पेड न्यूज पर प्रभावी नियंत्रण तथा संभावित पेड न्यूज पर की जाने वाले कार्यवाहियों के विषय में बताते हुए कहा कि खबर की आड़ में विज्ञापन अर्थात् पेड न्यूज गंभीर निर्वाचन कदाचार है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न कराने की दृष्टि से इस पर नियंत्रण आवश्यक है। उन्होंने निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी किए गए निर्देशो के अनुसार पेड-न्यूज पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि लोकसभा निर्वाचन में उम्मीदवार इलेक्ट्रानिक मीडिया एवं सोशल मीडिया पर जिला स्तरीय एम.सी.एम.सी. समिति के प्रमाणन के बाद ही राजनैतिक प्रचार हेतु विज्ञापन प्रसारित कर सकेंगे। उन्होंने मीडिया सेल के सदस्यों को बताया कि उक्त के उल्लंघन पर सतत् निगरानी रखने के लिए मीडिया सेल का गठन किया गया है जो 24$@$#7 कार्य करेगी। समाचार पत्रों में पेड न्यूज एवं विज्ञापनों पर भी सतत् निगरानी रखी जायेगी।
प्रशिक्षण में पेड न्यूज की पहचान के विषय में विस्तारपूर्वक बताया गया तथा संभावित पेड न्यूज पाये जाने पर की जाने वाली कार्यवाहियों एवं सम्पूर्ण प्रक्रिया से अवगत कराया गया। इस दौरान नोडल अधिकारी ने बताया कि मीडिया सेल के सदस्यों द्वारा राजनैतिक विज्ञापनों एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रकाशित एवं प्रसारित होने वाली गतिविधियों पर नजर रखा जाना होगा एवं आचार संहिता के उल्लंघन विषयों की रिपोर्टिंग पर तुरंत सूचित किया जाना अपेक्षित है।
सभी मतदान केन्द्रों पर समुचित सुविधाएं उपलब्ध हों
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने सख्त हिदायत दी है कि सेक्टर अधिकारियों को उपलब्ध कराए गए रूट चार्ट के अनुसार भ्रमण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि मतदान केन्द्रों पर समुचित सुविधाएं उपलब्ध हों। संबंधित मतदान केन्द्र से संबद्ध क्षेत्रों में कही कोई संवेदनशील क्षेत्र हो तो इस बात का विशेष रूप से उल्लेख किया जाए। यह निर्देश उन्होंने सोमवार को लोकसभा निर्वाचन 2019 के सफल संचालन हेतु आयोजित निर्वाचन कार्य में संलग्न सेक्टर अधिकारियों के प्रशिक्षण सह समीक्षा बैठक में दिये।
उन्होंने यह निर्देश भी दिए कि समस्त सेक्टर अधिकारी मतदान केन्द्र के शासकीय परिसरों का स्वयं भी निरीक्षण कर लें कि सभी स्थानों पर दिव्यांगों के लिये रैम्प एवं अन्य व्यवस्थायें की गई हैं। उन्होंने कहा कि मतदान के दौरान दिव्यांग, गर्भवती महिला, धात्री महिला तथा अत्यंत वृद्ध व्यक्तियों के लिये मतदान के दौरान लाईन के बीच में से मतदान की सुविधा देने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारी प्रत्येक मतदान केन्द्र में इस तरह की मतदाताओं की पहले से ही सूची तैयार कर लें, जिससे उन्हें निर्वाचन आयोग द्वारा दी गई सुविधायें उपलब्ध कराई जा सकें। उन्होंने कहा कि सेक्टर अधिकारी अपने संबंधित मतदान केन्द्रों में महिलाओं के लिये शौचालय हों यह सुनिश्चित करायें।
कलेक्टर ने निर्देश दिए कि समस्त सेक्टर अधिकारी मतदान केन्द्र के शासकीय परिसरों का स्वयं भी निरीक्षण कर लें कि किसी तरह का विज्ञापन या पोस्टर तो नहीं लगे हैं, बाद में निरीक्षण के दौरान इस तरह की सामग्री पाए जाने पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी क्षेत्र में झगड़ा होने अथवा शराब बांटने जैसी खबर मिलती है तो उस पर तत्काल कार्यवाही की जाए। यह सभी गतिविधियां लोकसभा चुनाव की परिधि के अंतर्गत हैं। कलेक्टर ने अधिकारियों को चेताया भी कि सभी अधिकारी-कर्मचारी इस बात को अच्छी तरह समझ लें कि लोकसभा चुनाव में किसी भी तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
लोकसभा निर्वाचन के दायित्वों का निर्वहन समय पर करें – कलेक्टर
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकार सौरभ कुमार सुमन की अध्यक्षता में लोकसभा निर्वाचन-2019 के अंतर्गत नोडल अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा सोमवार कलेक्टर कार्यालय में की गई। इस बैठक में नोडल अधिकारियों को सौंपे गए दायित्वों का निर्वहन समय-सीमा में करने के निर्देश दिए गये। जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिए कि समस्त सेक्टर अधिकारी मतदान केन्द्र के शासकीय परिसरों का स्वयं भी निरीक्षण कर लें कि सभी स्थानों पर दिव्यांगों के लिये रैम्प एवं अन्य व्यवस्थायें की गई हैं। मतदान के दौरान दिव्यांग, गर्भवती महिला, धात्री महिला तथा अत्यंत वृद्ध व्यक्तियों के लिये मतदान के दौरान लाईन के बीच में से मतदान की सुविधा देने का प्रावधान है। संबंधित अधिकारी प्रत्येक मतदान केन्द्र में इस तरह की मतदाताओं की पहले से ही सूची तैयार कर लें, जिससे उन्हें निर्वाचन आयोग द्वारा दी गई सुविधायें उपलब्ध कराई जा सकें। सेक्टर अधिकारी अपने संबंधित मतदान केन्द्रों में महिलाओं के लिये शौचालय हों यह सुनिश्चित करायें।

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