Home बड़ी खबरें 7 श्रमिकों की मौत: होटल मालिक के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट के तहत...

7 श्रमिकों की मौत: होटल मालिक के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट के तहत केस दर्ज

200
0

वडोदरा (ईएमएस)| डभोई के दर्शन होटल में गटर की सफाई के दौरान 7 श्रमिकों की मौत मामले में डभोई पुलिस ने एट्रोसिटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया है| बता दें कि गुजरात सरकार ने घटना को गंभीरता से लेते हुए मामले की जांच का आदेश दिया है, साथ ही मृतकों के परिजन को चार-चार लाख रुपए की सहायता का ऐलान किया है|
वडोदरा जिले के डभोई में फरतीकुई स्थित दर्शन होटल की गटर में सफाई करने शुक्रवार की रात 12.30 बजे एक मजदूर उतरा था| जिसके बेहोश होने पर उसे बाहर निकालने के उसके साथी भी गटर में उतर गए, परंतु वह भी बेहोश हो गई| बेहोश पड़े श्रमिकों को बचाने के लिए होटल के तीन कर्मचारी गटर में उतरे, वह भी गश खाकर गिर पड़े| खबर मिलते ही डभोई फायर विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंच गई और छह घंटों की मशक्त के बाद गटर से सात लोगों के शवों को बाहर निकाला| मृतकों में तीन होटल में काम करते थे, जबकि अन्य चार मजदूर डभोई के थुवा के निवासी थे| इन श्रमिकों में महेश हरिजन, अशोक हरिजन, हितेश हरिजन, महेश पाटणवाडिया, अजय वसावा, विजय चौधरी और सहदेव वसावा शामिल हैं|
घटना के बाद होटल का मालिक होटल बंद कर फरार हो गया| बताया जाता है कि होटल में गटर गैरकानूनी तरीके से बनाई गई थी, जिसके खिलाफ स्थानीय प्रशासन से शिकायत भी की गई थी| लेकिन प्रशासन की ओर से कोई कार्यवाही नहीं किए जाने से सात लोगों की जान चली गई| डभोई पुलिस ने मृतक महेश पाटणवाडिया के पुत्र निलेश पाटणवाडिया की शिकायत के आधार पर होटल मालिक हसन अब्बास इस्माइल के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट के तहत केस दर्ज किय है| मामले की जांच डीवायएसपी कल्पेश सोलंकी की सौंपी गई है|

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here