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दुष्कर्म के आरोपी को १० साल की सजा

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भिंड (ईएमएस) शादी का झांसा देकर किशोरी को बहला-फुसलाकर भागकर दुष्कर्म करने वाले आरोपित को न्यायालय षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश ने १० साल की सजा सुनाते हुए १० हजार रुपए का जुर्माना किया है। जबकि २ आरोपित साक्ष्य के अभाव में बरी हो गए हैं। प्रकरण में अभियोजन का संचालन जिला अभियोजन अधिकारी प्रवीण दीक्षित द्वारा किया गया।

सहायक मीडिया सेल प्रभारी अमोलसिंह तोमर ने बताया कि ८ सितंबर २०१७ की रात किशोरी अपने घर में सो रही थी। रात में आरोपित पवन यादव उर्फ पवन कुमार (२८) पुत्र जगदीश प्रसाद यादव निवासी रेलवे स्टेशन के आगे कंचनपुरी थाना देहात, अमित उर्फ बल्लू यादव (२४) पुत्र प्रेमसिंह यादव निवासी बाजू मोहल्ला वार्ड २९ सिटी कोतवाली हाल रेलवे स्टेशन के आगे कंचनपुरी थाना देहात, सुदीप यादव (३०) पुत्र रामकेश यादव निवासी ग्राम आकौन थाना सुरपुरा आए और घर की बाउंड्री कूदकर किशोरी को बाइक पर बैठाकर डीपी की तलैया के पास ले गए। आरोपित किशोरी को रेलवे स्टेशन फाटक के नीचे तलघर में ले गए। यहां पवन ने किशोरी के साथ गलत काम किया। दूसरे दिन पवन ने खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया। किशोरी के पिता ने सुरपुरा थाने में शिकायत की। पुलिस ने संदेही पवन के खिलाफ अपहरण और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने आरोपित पवन यादव को १० साल की सजा और दस हजार रुपए का जुर्माना किया। जबकि अमित उर्फ बल्लू यादव एवं सुदीप यादव के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं होने के कारण दोषमुक्त कर दिया। न्यायालय ने आदेश् में कहा कि जुुर्माने की राशि क्षतिपूर्ति के तौर पर पीड़िता को दी जाए।

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