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यूपी के सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए अम्ब्रेला एक्ट को मंजूरी, गरीबों की आधी फीस माफ

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लखनऊ (ईएएमएस)। मंगलवार को उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने निजी विश्वविद्यालय आर्डिनेंस 2019 (अम्ब्रेला एक्ट) को कैबिनेट बैठक में मंजूरी दे दी। इस एक्ट के तहत अब प्रदेश के सभी 27 निजी विश्वविद्यालय एक ही एक्ट से संचालित होंगे। राज्यपाल राम नाईक की अनुमति के बाद यह अधिनियम लागू हो जाएगा। बता दें कि इस अधिनियम के लागू होने से निजी विश्वविद्यालयों में सरकार का दखल बढ़ेगा। इसके साथ ही वित्तीय एवं प्रशासनिक अनियमितताएं मिलने पर सरकार प्रशासक नियुक्त करने से लेकर यूनिवर्सिटी को बंद भी कर सकेगी। इसके अलावा नियंत्रण के लिए नियम भी बना सकेगी। सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि फिलहाल सभी निजी विश्वविद्यालय अलग-अलग अधिनियमों से स्थापित और संचालित हैं। जिसके चलते वहां सरकार के नीतिगत निर्णय लागू कराने, उच्च शिक्षा की गुणवत्ता के मानक लागू करने की प्रक्रिया तय नहीं थी।


अधिनियम में तहत अब यूनिवर्सिटी को यह आश्वस्त करना होगा कि कैंपस में किसी भी तरह की राष्ट्रविरोधी गतिविधि नहीं होगी। साथ ही कमजोर वर्ग के छात्रों को 10 प्रतिशत सीटों पर 50 प्रतिशत शुल्क के साथ दाखिला देना होगा। परिषद की संस्तुति पर धोखाधड़ी, गबन जैसे मसलों पर जांच अधिकारी नामित होगा। साल में कम से कम एक बार राज्य उच्च शिक्षा परिषद द्वारा यूनिवर्सिटी का निरीक्षण किया जाएगा। जांच रिपोर्ट के आधार पर मान्यता वापस लेकर यूनिवर्सिटी को बंद भी किया जा सकेगा।

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