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कोर्ट ने ठुकराई रेप केस में जेल में बंद बसपा सांसद की अर्जी

वाराणसी (ईएमएस)। वाराणसी में काशी विद्यापीठ में पढ़ने वाली बलिया निवासी एक छात्रा के साथ दुष्कर्म के आरोप में जेल में बंद उत्तर प्रदेश के घोसी से नवनिर्वाचित बहुजन समाज पार्टी (बसपा) सांसद अतुल राय की अतिरिक्त सुरक्षा एवं सांसद के रूप में शपथ लेने की मांग को अदालत ने मंगलवार को अस्वीकार कर दिया। हालांकि, अदालत ने जिला जेल अधीक्षक को नियमानुसार उन्हें सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दिया है। न्यायिक हिरासत में 22 जून से जिला जेल में बंद अतुल राय ने अपनी जान पर खतरे की आशंका जताई थी। इसके साथ ही उन्हें सांसद के रूप में शपथ लेने के लिए दिल्ली जाने देने की अनुमति 27 जून को न्यायिक दंडाधिकारी (प्रथम) आशुतोष तिवारी की आदलत में मांगी थी।
जज ने उनकी गुजारिश को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया था कि कानून सभी के लिए बराबर है। अतुल राय ने अपने वकील अनुज यादव के माध्यम से आदलत में दो अवेदन दाखिल किए थे। यादव के अनुसार, एक आवेदन में उनकी सुरक्षा और दूसरे में संसद के तौर पर शपथ को लेकर गुजारिश की गई थी। आरोपी नवनिर्वाचित सांसद ने जेल में हुई पूर्व की एक घटना का जिक्र करते हुए अपने भोजन में जहर मिलाकर मारने की आशंका व्यक्त करते हुए घर का खाना खाने की अनुमति के साथ ही सुरक्षा बढ़ाने की मांग की थी।
उन्होंने अपने अवेदन में कहा है कि घोसी से संसद निर्वाचित होने के बाद से वह जेल में बंद हैं और इसी कारण अब तक सांसद के तौर पर शपथ ग्रहण नहीं कर पाए। उन्हें अनुमति दी जाए कि वह दिल्ली जाकर शपथ ग्रहण कर सकें। आवेदन में अदालत के संज्ञान में यह भी लाया गया कि संसद का सत्र 17 जून को शुरु हुआ था और 26 जुलाई तक चलेगा। घोसी लोकसभा क्षेत्र से नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद अतुल राय पर वाराणसी के लंका थाने में गत एक मई को दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया था।

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