Home अहमदाबाद अमित जेठवा हत्याकेस में पूर्व भाजपा सांसद समेत 7 दोषी करार

अमित जेठवा हत्याकेस में पूर्व भाजपा सांसद समेत 7 दोषी करार

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अहमदाबाद (ईएमएस)| गुजरात के सूचना अधिकार (आरटीआई) कार्यकर्ता अमित जेठवा हत्याकेस में यहां की सीबीआई अदालत ने भाजपा के पूर्व सांसद दीनू बोघा सोलंकी समेत सात लोगों को दोषी करार दिया है| 9 साल पुराने इस मामले के आरोपियों को आगामी 11 जुलाई को सजा का ऐलान किया जाएगा| सीबीआई ने दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाने की मांग की| जबकि बचाव पक्ष के वकील ने पूर्व सांसद दीनू सोलंकी उम्र को ध्यान में रखते हुए कम सजा करने की मांग की| कोर्ट के आदेश के बाद फिलहाल सभी दोषियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है| गिर अभ्यारण्य एशियाटिक शेरों का ठिकाना है, जहां गैरकानूनी खनन के खिलाफ आवाज उठाने वाले आरटीआई कार्यकर्ता 35 वर्षीय अमित जेठवा की अहमदाबाद में एसजी हाईवे पर गुजरात हाईकोर्ट के सामने 20 जुलाई 2010 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी| अमित जेठवा की हत्या के बाद गुजरात पुलिस ने जांच में कहा था कि दीनू सोलंकी की हत्या में कोई भूमिका नहीं है| बाद में अमित जेठवा के पिता भीखाभाई जेठवा की याचिका पर गुजरात हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच का आदेश दिया था| सीबीआई ने हत्याकेस की जांच कर जूनागढ़ के भाजपा के पूर्व सांसद दीनू बोघा सोलंकी, शैलेष पंड्या, उदाजी ठाकोर, शिवा पचाण, शिवा सोलंकी, पुलिस कांस्टेबल बहादुरसिंह वाढेर और संजय चौहाण के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी| सुनवाई के दौरान 192 गवाहों में से 155 अपने बयान से मुकर गए| इतनी बड़ी संख्या में गवाहों के मुकरने पर भीखाभाई जेठवा ने फिर एक बार हाईकोर्ट का रुख किया| जिसका संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट के आदेश पर महत्वपूर्ण 27 गवाहों को बुलाया गया| जिसमें दीनू सोलंकी के फार्म हाउस का नौकर रामा आझा समेत 27 गवाहों को बयान लिया गया| लेकिन दोबारा गवाही में वह अपने बयान से मुकर गए|

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