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पोक्सो कोर्ट ने सामूहिक दुष्कर्म के दोषियों को सुनाई ताउम्र कैद की सजा

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जामनगर (ईएमएस)| जामनगर की पोक्सो कोर्ट ने ढाई साल पुराने सामूहिक दुष्कर्म के मामले में ऐतिहासिक फैसला दिया है| कोर्ट ने किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के दोषियों को ताउम्र कैद की सजा सुनाई है| जबकि किशोरी को दुष्कर्म के लिए प्रेरित करनेवाली सगी माता और बहन को सात वर्ष की सजा का आदेश दिया है|वर्ष 2016 के दौरान जामनगर शहर में रहनेवाली रुक्साना नामक महिला ने अपनी 15 वर्षीय अवयस्क पुत्री को डरा धमकाकर देहव्यापार में धकेल दिया था| रुक्साना की दूसरी बेटी मुश्कान भी अपनी माता की मदद कर ग्राहक लाती थी और अपनी छोटी बहन से देहव्यापार करवाती थी| जबरन कराए जा रहे देह व्यापार से तंग आकर पीड़ित किशोरी ने अपनी माता और बहन के अलावा ग्राहक रणजीतसिंह जाडेजा, बशीरहसन, विनोद उर्फ भूरा हीराभाई, किरण जेरामभाई, अकबरगुलाम बदरमिया, उद्योगपति भावेश सायाणी के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवा दी| पुलिस ने पोक्सो समेत अन्य दफाओं के साथ आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी|
जामनगर की पोक्सो की कोर्ट में न्यायधीश पीसी रावल ने सरकारी वकील कोमल भट्ट की मजबूत दलीलें, जांच अधिकारी, चिकित्सक का बयान, दस्तावेजी सबूतों को ध्यान में रखते हुए पीड़ित किशोरी की माता और बहन को सात-सात साल की सजा सुनाई है| जबकि उद्योगपति समेत सातों दोषियों को ताउम्र कैद की सजा का आदेश दिया है| इस मामले का एक आरोपी उद्योगपति भावेश सायाणी अब भी फरार है|

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