जामनगर (ईएमएस)| जामनगर की पोक्सो कोर्ट ने ढाई साल पुराने सामूहिक दुष्कर्म के मामले में ऐतिहासिक फैसला दिया है| कोर्ट ने किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के दोषियों को ताउम्र कैद की सजा सुनाई है| जबकि किशोरी को दुष्कर्म के लिए प्रेरित करनेवाली सगी माता और बहन को सात वर्ष की सजा का आदेश दिया है|
जामनगर की पोक्सो की कोर्ट में न्यायधीश पीसी रावल ने सरकारी वकील कोमल भट्ट की मजबूत दलीलें, जांच अधिकारी, चिकित्सक का बयान, दस्तावेजी सबूतों को ध्यान में रखते हुए पीड़ित किशोरी की माता और बहन को सात-सात साल की सजा सुनाई है| जबकि उद्योगपति समेत सातों दोषियों को ताउम्र कैद की सजा का आदेश दिया है| इस मामले का एक आरोपी उद्योगपति भावेश सायाणी अब भी फरार है|