Home क्राइम तीन साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के दोषी को सजा-ए-मौत

तीन साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के दोषी को सजा-ए-मौत

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तीन साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के दोषी को सजा-ए-मौत

सूरत (ईएमएस)| सूरत सत्र न्यायालय ने तीन साल की बच्ची से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या के आरोपी अनिल यादव को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई है| सूरत के इतिहास में पहली बार दुष्कर्म के दोषी को फांसी की सजा सुनाई गई है| सेशन्स कोर्ट ने करीब साढ़े नौ महीने में 35 गवाहों, मेडिकल और एफएसएल प्रमाण, पिता का बयान, आरोपी के कॉल डिटेइल और सीसीटीवी फूटेज के आधार पर अपना फैसला सुनाया| कोर्ट के फैसले का बच्ची के परिवार ने स्वागत किया और कहा कि उनकी पुत्री को न्याय मिला है|अनिल यादव ने 14 अक्टूबर की शाम को पड़ौस में रहने वाली तीन साल की बच्ची का अपहरण कर अपने कमरे में बंद कर दिया| रात के समय अपने ही कमरे में अनिल ने बच्ची के साथ बलात्कार किया और फिर बाद में उसकी हत्या कर लाश को कमरे में ही एक बोरी में बंद कर रख दिया था| जब बच्ची के माता पिता बच्ची को ढूंढ रहे थे तो खुद अनिल यादव भी बच्ची को ढूंढने में उनको मदद कर रहा था| लेकिन पुलिस ने जैसे ही सोसायटी के आसपास के सीसीटीवी खंगाल ने शुरू किए वो वहा से फरार हो गया| पुलिस ने बच्ची की लाश को अनिल यादव के कमरे से बरामद किया था| 19 अक्टूबर 2018 को सूरत पुलिस ने अनिल यादव को बिहार राज्य के बक्सर जिला अंतर्गत आने वाले मनिया गांव से गिरफ्तार कर लिया| बलात्कार और हत्या के आरोपी अनिल यादव को गिरफ्तार करने में सूरत पुलिस के साथ बिहार पुलिस की टीम भी शामिल थी| घटना के चार दिन के भीतर ही सूरत पुलिस ने आरोपी अनिल यादव को गिरफ्तार कर लिया और 9 दिन की रिमांड पर लिया था| एक महीने के भीतर पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी और रोजाना मामले की सुनवाई हुई| जनवरी अनिल यादव के खिलाफ आरोप तय किए गए और छह महीने के भीतर उसे सूरत सत्र न्यायालय ने उसे फांसी की सजा सुना दी|

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