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मीडिया उन्नाव बलात्कार पीड़िता, उसके परिवार और गवाहों की पहचान उजागर न करे – अदालत

नई दिल्ली (ईएमएस)। दिल्ली की एक अदालत ने मीडिया को निर्देश दिया है कि वह रिपोर्टिंग के दौरान उन्नाव बलात्कार पीड़िता, उसके परिवार और गवाहों का नाम-पता उजागर न करे। जिला न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने मामले में मीडिया रिपोर्टिंग को लेकर कई दिशा-निर्देश जारी किए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस मामले को उत्तर प्रदेश से दिल्ली शिफ्ट किया गया है।
न्यायाधीश शर्मा ने कहा कि मीडिया गवाहों की गवाही और मामले के गुण-दोष पर रिपोर्टिंग से परहेज करे। अदालत सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार मामले में रोजाना सुनवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मामले में आरोपी विधायक कुलदीप सेंगर को उत्तर प्रदेश की सीतापुर जेल से दिल्ली की तिहाड़ जेल में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया था।

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