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महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक घोटाले में अजित पवार समेत 70 लोगों पर मामला दर्ज

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मुंबई, (ईएमएस)। इस साल के अंत तक होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) नेता अजित पवार की मुश्किल बढ़ गई है. महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक घोटाले में पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार, विजयसिंह मोहिते-पाटील, आनंदराव अडसूल, शिवाजीराव नलावडे समेत 70 लोगों पर मामला दर्ज हुआ है. मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने एमआरए पुलिस थाना में यह एफआईआर दर्ज किया है. अजित पवार पर धारा 420, 506, 409, 465, 467 के तहत मामला दर्ज हुआ. दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा को अजित पवार और 70 से अधिक लोगों के खिलाफ प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया था. हाईकोर्ट ने आर्थिक अपराध शाखा को केस दर्ज करने के लिए पांच दिन का समय दिया था. इस घोटाले में 2007 से 2011 के बीच आरोपियों की मिलीभगत से बैंक को एक हजार करोड़ रुपये का नुकसान होने का आरोप है. आपको बता दें कि नाबार्ड (नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर ऐंड रूरल डिवेलपमेंट) ने इसका निरीक्षण किया और अर्द्ध-न्यायिक जांच आयोग ने महाराष्ट्र सहकारी सोसाइटी अधिनियम (एमसीएस) के तहत एक आरोपपत्र दाखिल किया. आरोप पत्र में पवार तथा बैंक के कई निदेशकों सहित अन्य आरोपियों को नुकसान के लिए जिम्मेदार ठहराया गया. इसमें कहा गया था कि उनके फैसलों, कार्रवाइयों और निष्क्रियता से बैंक को नुकसान हुआ. आरोपियों में 34 जिलों के विभिन्न बैंक अधिकारी शामिल हैं. मालूम हो कि सुरिन्दर अरोड़ा ने साल 2015 में इस मामले को लेकर ईओडब्ल्यू में एक शिकायत दर्ज कराई थी और एक प्राथमिकी दर्ज करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. पिछले गुरुवार को हाईकोर्ट के न्यायाधीश सत्यरंजन धर्माधिकारी और न्यायाधीश संदीप शिंदे की खंडपीठ ने निर्देश दिया था कि नाबार्ड की रिपोर्ट, शिकायत और एमसीएस कानून के तहत दाखिल आरोप पत्र प्रथम दृष्टया बताते हैं कि मामले में आरोपियों के खिलाफ विश्वसनीय साक्ष्य हैं. इसके बाद कोर्ट ने ईओडब्ल्यू को आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे.

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