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ममेरी बहन से दुष्कर्म करने वाले को दस साल की सजा

दतिया (ईएमएस) चार साल पहले ममेरी बहन का अपहरण कर जंगल व झांसी, दिल्ली ले जाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी चंदू उर्फ चंद्रभान कुशवाहा निवासी सिमरिया जिला झांसी को विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) हितेंद्र द्विवेदी की न्यायालय ने 10 साल के कठोर कारावास व जुर्माने की सजा से दंडित किया है। साथ ही किशोरी का अपहरण करने में आरोपी चंदू का सहयोग करने वाले आरोपी प्रकाश पुत्र हरिकृष्ण कुशवाहा, हल्के पुत्र लल्लू कुशवाहा को पांच-पांच साल के कठोर कारावास जुर्माने की सजा सुनाई है। न्यायालय ने इसके अतिरिक्त पीड़िता को क्षतिपूर्ति दिलाए जाने के लिए उसका मामला पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत दिलाए जाने के लिए भेजा गया है एवं जुर्माने की राशि दिलाए जाने का आदेश दिया है।मामले में शासन की ओर से पैरवीकर्ता डीपीओ पुष्पेंद्र कुमार गर्ग ने बताया कि सात जून 2015 को पीड़ित 17 वर्षीय किशोरी करीब चार बजे घर के पास शौच के लिए गई थी तभी वहां उसके मामा का लड़का चंदू उर्फ चंद्रभान, पड़ाेसी सोनू व मौसी का लड़का प्रकाश आए। चंदू और प्रकाश किशोरी को जबरदस्ती मुंह बंद कर उठाकर पास में रखे चार पहिया वाहन की गाड़ी में डालकर शीतला मां के जंगल की तरफ ले गए। जंगल में पहुंचकर हल्के, सोनू व प्रकाश वापस चले गए। जबकि चंदू ने वहीं रुककर किशोरी के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। आरोपी चंदू ने वहीं से देवेंद्र को बुलाया। आरोपी डंपी उर्फ देवेंद्र किशोरी को जबरदस्ती बाइक से सालोन ले गया।
सालोन से ऑटो से चिरगांव लेकर पहुंचा और वहां से बस से झांसी तथा झांसी से दिल्ली में देवेंद्र ने उसे कमरे में रखा। वहां पर कई बार जबरदस्ती दुष्कर्म किया जिससे पीड़िता गर्भवती हो गई। इसके बाद आरोपी देवेंद्र उसे भांडेर लेकर आया और उससे बोला कि तू अब अपने घर चली जा। पीड़िता ने घटना के बारे में अपने माता पिता को बताया। इसके बाद वह अपने माता पिता के साथ रिपोर्ट लिखवाने भांडेर थाने पर पहुंची।
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया। शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) श्री द्विवेदी ने चंदू उर्फ चंद्रभान कुशवाहा को 10 साल के कारावास व पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जबकि प्रकाश, हल्के को पांच-पांच साल की सजा सुनाई गई। चौथा आरोपी डंपी उर्फ देवेंद्र अभी फरार चल रहा है।

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