Home जिला अहमदाबाद HSRP को लेकर आम नागरिकों को जुर्माना, सरकारी गाडियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं

HSRP को लेकर आम नागरिकों को जुर्माना, सरकारी गाडियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं

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HSRP को लेकर आम नागरिकों को जुर्माना, सरकारी गाडियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं

अहमदाबाद (ईएमएस)| सभी वाहनों पर हाई सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) अनिवार्य कर दी गई है| HSRP लगाने की अंतिम अवधि 31 अगस्त 2019 थी, जो खत्म हो चुकी है| इसके बावजूद राज्य में लाखों वाहनों पर HSRP नहीं लगी| ऐसे में HSRP विहीन आम वाहन चालकों का चालान कटने लगा है| दूसरी ओर ऐसी सरकारी गाडियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जा रही, जिसमें HSRP नहीं है| HSRP लगाने की अवधि नहीं बढ़ाने के बारे में काफी प्रचार प्रसार किया गया था| इसके बावजूद बड़ी संख्या में आम नागरिक समेत सरकारी गाडियों में HSRP नहीं लगवाई गई| 1 सितंबर से HSRP विहीन आम वाहन चालकों से रु. 200 जुर्माना लिया जा रहा है| नया नियम लागू होने के बाद जुर्माने की रकम एक हजार रुपए कर दी गई है| कानून सबसे के लिए बराबर है तो सरकारी गाडियों को क्यों बख्शा जा रहा है| सरकारी बाबुओं के खिलाफ क्यों कार्यवाही नहीं की जा रही| गौरतलब है कि राज्य में HSRP लगाने की अवधि कई दफा बढ़ाई जा चुकी है| इसके बावजूद अब भी राज्य में लाखों वाहनों पर HSRP नहीं लगी| HSRP विहीन वाहनों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने अभियान शुरू कर दिया है|

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