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सरपंच पर अनियमितता के आरोप में वसूली के आदेश -19 सितंबर को रखेगें जिला पंचायत सीईओ के सामने अपना पक्ष

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छिंदवाड़ा (ईएमएस)। जनपद पंचायत परासिया के अंतर्गत ग्राम पंचायत इकलहरा के सरपंच चुन्नीलाल साहू पर अनियमितता के आरोप तय होने के बाद जिला पंचायत सीईओ वरदमूर्ति मिश्रा मप्र पंचायत एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा40 एवं धारा 92 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तीन लाख रुपए वसूली के आदेश दिए हैं। आदेश में स्पष्ट है कि कार्यालयीन अभिलेखों के परीक्षण किए जाने के बाद अनियमितता होना पाया गया। इसके साथ ही सरपंच को आगामी 19 सितंबर को अपना पक्ष रखने के लिए सीईओ वरदमूर्ति मिश्रा के न्यायालय के समक्ष के लिए पेशी भी तय की गई है। बता दें कि सरपंच पर सीमेंट कांक्रीट मार्ग बनाने के बाद उसकी खराब हालत हो चुकी हैं और ऐसे ही 6 मामलों में उनसे वसूली की राशि तलब की गई है। जानकारी के अनुसार 13262 रुपए, 23065रुपए, 74960 रुपए, 27293 रुपए,136081रुपए और 30800 की राशि विभिन्न मामलों में वसूली योग्य बनाई गई है। आदेश केअनुसार सूचना उपरांत न्यायालय के आदेशों की अवहेलना कर अनुपस्थित रहने की दशा में सरपंच के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाई की जाएगी। जिसके परिणाम स्वरूप उक्त निधि की वसूली अधिकारपत्र के माध्यम से ली जाएगी। और गिरफ्तारी वारंट के जरिए 30 दिन की कालावधि के लिए परिरूद्ध रखने के लिए सिविल कारागार भी भेजा जा सकता है। इस संबंध में परासिया मुख्यकार्यपालन अधिकारी डॉ रामेश्वर पटेल ने बताया कि उन्होने अनियमितताओं की जांच का प्रतिवेदन सीईओ जिलापंचायत को दिया था उसके बाद ही कार्यवाही हुई है।

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