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11वीं बार खारिज हुई आसाराम की याचिका, सजा स्थगन की अपील खारिज

जयपुर (ईएमएस)। नाबालिग लड़की से बलात्कार के मामले में जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद आसाराम की सजा स्थगन याचिका जोधपुर हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। आसाराम की सजा स्थगन याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई थी। जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस विनीत कुमार माथुर की विशेष खंडपीठ में हुई सुनवाई में कोर्ट ने आसाराम को जेल से बाहर करने की याचिका खारिज करते हुए हाईकोर्ट द्वारा मुकर्रर की गई सजा को सही करार दिया। आसाराम की याचिका में नाबालिग बलात्कार पीड़िता की उम्र ओर पॉक्सो कानून को लेकर आसाराम के वकीलों ने सवाल उठाए थे। आसाराम के वकीलों ने कोर्ट से कहा कि पीड़िता नाबालिग नहीं थी,इसकारण आसाराम पर पोक्सो एक्ट की धाराएं नहीं लगती है। मगर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि इस बारे में फिर से सुनवाई नहीं हो सकती है क्योंकि कोर्ट यह मामला पहले ही सुन चुका है और अपना फैसला सुना चुका है। आसाराम के वकीलों ने सजा दिए जाने के खिलाफ याचिका लगाई है जिस पर जनवरी के दूसरे सप्ताह में सुनवाई होगी। लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अबतक 11 बार आसाराम की याचिका खारिज हो चुकी है। मगर आसाराम बार बार जेल से बाहर निकलने के लिए कोर्ट में अलग-अलग तर्कों के जरिए याचिका लगाता रहता है। हाईकोर्ट में मुंबई के वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीऐश गुप्ते और अधिवक्ता प्रदीप चौधरी ने सोमवार को अदालत में आसाराम का पक्ष रखा।

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