Home जिला अहमदाबाद मानहानि के दो मामलों में राहुल गांधी को मिली जमानत

मानहानि के दो मामलों में राहुल गांधी को मिली जमानत

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मानहानि के दो मामलों में राहुल गांधी को मिली जमानत

अहमदाबाद (ईएमएस)| अहमदाबाद जिला सहकारी (एडीसी) बैंक और अमित शाह को हत्या का आरोपी कहने समेत दोनों मानहानि के केस में वायनाड के सांसद और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को अहमदाबाद की मेट्रो कोर्ट से जमानत मिल गई है| दोनों मामलों की अगली सुनवाई 7 दिसंबर 2019 को मुकर्रर की गई है|
मानहानि के मुकद्दमों का सामना कर रहने राहुल गांधी गुरुवार को सूरत की कोर्ट में पेश हुए थे| सूरत पश्चिम के विधायक पूर्णेश मोदी ने मोदी समाज को चोर कहने पर राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकद्दमा किया था| शुक्रवार को अहमदाबाद में मानहानि के दो मुकद्दमों में राहुल गांधी मेट्रो कोर्ट में पेश हुए| 13 और 16 नंबर की कोर्ट में चल रहे दोनों मुकद्दमों में राहुल गांधी को जमानत मिल गई| कोर्ट संख्या 13 में एडीसी बैंक मानहानि केस विचाराधीन है| राहुल गांधी ने आरोप दावा किया था कि नोटबंदी के दौरान पांच दिन में एडीसी बैंक में 750 करोड़ रुपए बदले गए| एडीसी बैंक के चेयरमैन अजय पटेल ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस किया है| मानहानि का दूसरा मामला मध्य प्रदेश के जबलपुर की एक रैली का है| जिसमें राहुल गांधी ने केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह को हत्या का आरोपी कहना था| जिसे लेकर अहमदाबाद के मणीनगर के भाजपा पार्षद कृष्णवदन ब्रह्मभट्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकद्दमा ठोंक दिया|
सूरत की तरह अहमदाबाद कोर्ट में भी राहुल गांधी ने गुनाह कबूल करने से इंकार किया और कहा कि वह मुकद्दमे का सामना करने को तैयार हैं| अमित शाह को हत्या का आरोपी बताने के मामले में कोर्ट ने राहुल गांधी को जमानत दे दी| विपक्ष के नेता परेश धानाणी, राहुल गांधी के जमानतदार बने| मामले की अगली सुनवाई 7 दिसंबर को होगी| अहमदाबाद की कोर्ट ने इस मामले में मई महीने में राहुल गांधी को समन जारी किया था| इस मामले के बाद राहुल गांधी एडीसी बैंक केस में दूसरी कोर्ट में पेश हुए| जहां कोर्ट ने राहुल गांधी को 10000 रुपए के बांडपर जमानत दे दी| इस मामले में व्यक्तिगत पेशी से मुक्ति के राहुल गांधी के आवेदन पर कोर्ट 7 दिसंबर को सुनवाई करेगी|

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