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गुजरात में रेड जोन में नहीं मिलेगी कोई रियायत

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अहमदाबाद(ईएमएस)। गुजरात में मंगलवार से लागू होने वाले लॉक डाउन के चौथे चरण में ग्रीन जोन को छोड़कर रेड जोन में कंटेनमेंट एरिया में कोई रियायत नहीं दी जाएगी। सोमवार को देर शाम मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने जिला कलेक्टर जिला विकास अधिकारी तथा महानगरपालिका के आयुक्तों के साथ बैठक के बाद गाइडलाइन तैयार की है।
गाइडलाइन के मुताबिक आवश्यक वस्तुओं दवा दूध सब्जी व राशन परचून की दुकानों के अलावा फर्नीचर टिंबर मर्चेंट स्टेशनरी पान मसाला व अन्य दुकानों को खोलने के साथ स्नान कंटेंटमेंट जोन में ऑटो व बस परिवहन को कुछ शर्तों के साथ खोलने की इजाजत दी गई है।
सिनेमा – मॉल बंद रहेंगे, धार्मिक स्थल और धार्मिक आयोजन बंद रहेंगे। राजनीतिक पार्टियों के कार्यक्रम के अलावा सामाजिक कार्यक्रमों पर रोक रहेगी। कोई भी ऐसा आयोजन जिसमें 50 से अधिक लोगों की भीड़ एकत्र होने की संभावना हो नहीं किया जाएगा।
सरकारी और निजी दफ्तरों में 30% कर्मचारियों को आने की इजाजत होगी। उद्यमों को शर्तों के साथ खोला जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सैनिटाइजर, मास्क इत्यादि अनिवार्य रहेंगे। कर्मचारियों की थर्मल स्क्रीनिंग होगी और बुखार खांसी आदि से पीड़ित कर्मचारियों को कार्य स्थल पर पहुंचने की इजाजत नहीं रहेगी। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने और लॉक डाउन का उल्लंघन करने पर जुर्माने तथा सजा का प्रावधान है। शाम 7:00 बजे से लेकर अगले दिन सवेरे 7:00 बजे तक संपूर्ण लॉक डाउन पूरे प्रदेश में लागू रहेगा। इस दौरान आवागमन सहित सभी गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। अनिवार्य कार्यों के लिए या इमरजेंसी की स्थिति में संबंधित अधिकारी अथवा प्राधिकरण से पास बनवाना पड़ेगा।

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