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रेल या विमान का टिकट है तो बाहर निकलने के लिए नहीं दिखाना होगा पास

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नई दिल्ली (एजेंसी)। लॉकडाउन के दौरान लोगों की आवाजाही पर रोक लगाने के लिए कई सख्ती की गई। जैसे अगर कोई व्यक्ति घर से बाहर निकल रहा है तो उसे पास दिखाना होगा और स्थानीय प्रशासन की तरफ से पास उन्हीं लोगों को दिया गया था, जिन्होंने अति आवश्यक कार्य की मंशा जाहिर की थी। इनके अलावा मेडिकल स्टाफ, बैंककर्मी या किसी अन्य आवश्यक काम कर रहे कर्मियों की आवाजाही के लिए उन्हें पास मुहैया कराया गया था। लॉकडाउन के चौथे चरण में रेल और हवाई यात्रा शुरू की जा रही है। ऐसे में कई लोगों के मन में यह सवाल है कि क्या उन्हें घर से बाहर निकलकर स्टेशन या एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए स्थानीय प्रशासन से पास लेना होगा, तभी वो बाहर निकल पाएंगे?
यूपी के गौतम बुद्ध नगर जिले के अतिरिक्त उपायुक्त आशुतोष द्विवेदी ने स्पष्ट किया है कि वैसे लोग जिनके पास रेल या फ्लाइट की कंफर्म टिकट है, उन्हें अतिरिक्त पास लेने की जरूरत नहीं होगी। यानी कि जिन्होंने टिकट लिया है उनके लिए वही पास है। प्रशासन की तरफ से ऐसे लोगों को गंतव्य स्थल तक पहुंचने में दिक्कत नहीं होने दी जाएगी।
25 मई से घरेलू हवाई सेवा शुरू होने जा रही है। केंद्रीय उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने इसे लेकर गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें हवाई किराया से लेकर किन-किन रूट पर विमान सेवा संचालित होगी, इसके बारे में जानकारी दी। उदाहरण के तौर पर दिल्ली से मुंबई फ्लाइट के लिए कम से कम 3500 रुपये और अधिकतम 10 हजार रुपये किराया तय किया गया है।
घरेलू विमान सेवा शुरू होने के दौरान कई तरह के नियम और शर्तें लागू होंगी, जिनका पालन करना अनिवार्य होगा। हरदीप पुरी ने इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी बातें बताईं। सरकार की तरफ से टिकटों के दाम की अधिकतम सीमा तय कर दी गई, जिसका पालन सभी एयरलाइंस को करना होगा।
हवाई सेवा का अभी पहला फेज अगस्त तक जारी रहेगा। जो भी यात्री हवाई सेवा की सुविधा लेंगे उन्हें अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना होगा। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि देश को सात रूट में बांटा जाएगा, जिसमें 40 मिनट, 60 मिनट, 90 मिनट, 120 मिनट, 150 मिनट, 180 मिनट और 210 मिनट के रूट होंगे। यानी इतने मिनट तक फ्लाइट का सफर होगा।
एक मेट्रो शहर से दूसरे मेट्रो शहरों में कुछ नियम होंगे। मेट्रो टू नॉन मेट्रो शहर के लिए अलग नियम होंगे। मेट्रो शहरों में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे शहर शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि शुरुआत में एयरपोर्ट का एक तिहाई हिस्सा ही शुरू होगा, किसी भी फ्लाइट में खाना नहीं दिया जाएगा। सिर्फ 33 फीसदी विमानों को उड़ान की इजाजत दी गई है। विमान में बीच की सीट खाली रखने को लेकर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अभी बीच की सीट खाली रखने को ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन विमान में हर तरह के अन्य नियमों का पालन किया जाएगा।

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