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कोरोना वायरस लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ा, 8 जून से खुल सकेंगे मॉल और रेस्टोरेंट

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नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्र सरकार ने देश में कोरोनावायरस के संक्रमण को रोकने के लिए जारी लॉकडाउन को 30 जून तक बढ़ा दिया है। हालांकि 8 जून से कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी जगहों पर मॉल और रेस्टोरेंट खुल सकेंगे। गृह मंत्रालय द्वारा नए दिशानिर्देश 1 जून, 2020 से लागू होंगे और 30 जून, 2020 तक प्रभावी रहेंगे।
गृह मंत्रालय ने कहा कि नए दिशानिर्देश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के आधार पर जारी किए गए हैं। नए दिशानिर्देशों के अनुसार कंटेनमेंट जोन के बाहर वो सभी गतिविध‍ियां फिर से शुरू हो सकेंगी जिनपर अब तक पाबंदी लगी थी। लेकिन ऐसा चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा।
नाइट कर्फ्यू की बात की जाए तो यह रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। ज्ञात रहे कि लॉकडाउन 4 में पहले ये रात 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक रहता था। गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू को सख्ती से लागू किया जाएगा,सिवाय जरूरी गतिविधियों या सेवाओं के लोगों को घरों से निकलने की इजाजत नहीं होगी। अगले माह, भारत को सीट मिलने का भरोसा
गृह मंत्रालय के मुताबिक स्थानीय अधिकारी धारा 144 का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। केंद्र ने सामाजिक गतिविधियों और अन्य सुरक्षा दिशानिर्देशों के तहत कई गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से पुन: शुरू करने की अनुमति दी है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि पूजा स्थल, होटल, रेस्तरां, अन्य सेवाओं और मॉल 8 जून से फिर से खुल सकते हैं। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने कहा कि केंद्र इनके लिए एसओपी जारी करेगा, ताकि कोरोनोवायरस के प्रसार को रोका जा सके।
ज्ञात रहे कि कोरोनावायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए देशभर में 25 मार्च से ही लॉकडाउन जारी है। फिलहाल लॉकडाउन का चौथा चरण जारी है जो 31 मई को खत्म हो रहा है।

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