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तीन महिलाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज

दुर्ग, (एजेंसी), एनएमडीसी में नौकरी दिलाने व पार्टनर को झांसा देकर 35 लाख की ठगी करने का मामला प्रकाश में आया है। मामले में भिलाई 3 पुलिस ने तीन महिलाओं के खिलाफ धारा 420.34 के तहत अपराध कायम किया है। भिलाई तीन थाना प्रभारी संजीव मिश्रा से प्राप्त जानकारी के अनुसार पदुम नगर भिलाई 3 निवासी पीड़ित अभेराम साहू की शिकायत पर रायपुर निवासी पूनम नायक, खुशबू नायक उर्फ राखी ध्रुव शोभा साहू डीपी देशमुख के खिलाफ अपराध कायम किया है।
पुलिस ने बताया कि मामले में सभी आरोपी फरार है। रेलवे कर्मी से 22 लाख की ठगी मे रायपुर निवासी दोष श्रीधर ने रेलवे कर्मी एन.श्रीनिवास राव के नाम से 22 लाख रुपए का होम लोन लिया था। आरोपी ने लोन लेने के लिए रेलवे कर्मी के दस्तावेज पेश किया था। फायनेंस कंपनी में सेटिंग के चलते लोगों को अपने कार्यस्थल पर ले जाकर खुद को रेलवे कर्मी के रूप में शिनाख्त कराया। कंपनी को अलग.अलग स्थानों से जानकारी मिली की जिसने 22 लाख का लोन लिया है। वह फर्जी रेलवे कर्मी है। जांच करने पर आरोपी की पहचान दोष श्रीधर दोषपति इंदु प्रणव साखरे के रूप में हुई। मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 120 बी 419,420, 467,468, 471 के तहत अपराध दर्ज किया है।

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