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नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

भोपाल(एजेंसी)।शहर के हनुमान ताल थाना इलाके में बीते दिनों युवती से अश्लील छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार 24 जून को पीड़िता ने आरोपी के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराते हुए पुलिस को बताया कि देर रात करीब 3 बजे वो शौच के लिए घर से बाहर बने बाथरूम गयी थी। वापस आते समय से आरोपी वहीं था ने पीछे से आकर उसका मुंह दबोच लिया और खींचकर उसे उसके घर के नजदीक बने शौचालय के पीछे ले जाकर अश्लील हरकतें करने लगा। तभी पीड़िता की बुआ के आने की आहट पाते ही युवती ने आरोपी को धक्का दिया और बुआ को आवाज लगाई। इसके बाद आरोपी घबराकर आरोपी भाग गया।। पीड़िता ने सारी जानकारी अपनी बुआ को दी और परिजनों के साथ थाना हनुमानताल में घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। फरियादी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी सूर्यांन्त घसिया निवासी घसिया कॉलोनी ग्राम ठक्कर जबलपुर को गिरफ्तार कर न्यायालय इन्द्रा सिंह विशेष न्यायाधीश पाक्सों जबलपुर में पेश किया गया। अभियुक्त ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। प्रभारी उपसंचालक अभियोजन शेख वसीम के निर्देशन में शासन की ओर से अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी स्मृतिलता बरकड़े द्वारा विरोध प्रस्तुत कर अपना पक्ष रखते हुए जमानत का विरोध किया गया।अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी स्मृतिलता बरकड़े ने तर्क देते हुए बताया कि अपराध गंभीर प्रकृति का है यदि ऐसे अपराधों में आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाता हैं, तो समाज में न्याय के विरूध्द विपरीत संदेश पहुचेगा। न्यायालय ने अभियोजन द्वारा व्यक्त किये गये तर्को से सहमत होते हुए व अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए आरोपी की जमानत निरस्त कर आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है।

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