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फीस के मुद्दे पर हाईकोर्ट से स्कूल संचालकों को राहत, अभिभावकों को झटका

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अहमदाबाद (एजेसी)| गुजरात हाईकोर्ट से फीस मुद्दे पर स्कूल संचालकों को राहत और अभिभावकों को बड़ा झटका लगा है| हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के उस परिपत्र को खारिज करने का आदेश दिया है, जिसमें स्कूल खुलने तक अभिभावकों से फीस वसूली पर रोक लगाई गई थी| हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के ऑनलाइन शिक्षा के बारे में जीआर को अयोग्य करार दिया है| हाईकोर्ट ने स्कूल संचालकों को ऑनलाइन शिक्षा चालू रखने और अभिभावकों के साथ बैठकर फीस तय करने का आदेश दिया है| स्कूल और अभिभावकों के बीच तालमेल बरकरार रहना चाहिए| हाईकोर्ट ने स्कूल संचालकों से कहा है कि वह राज्य सरकार से बातचीत कर बीच का रास्ता निकाले| हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के परिपत्र में फीस को छोड़ अन्य मुद्दे बरकरार रखे हैं| हाईकोर्ट में राज्य सरकार की ओर से पेशकश की गई कि वह स्कूल संचालकों के साथ कोई समझौता करने को तैयार नहीं है| बता दें कि राज्य सरकार ने परिपत्र जारी कर स्कूल खुलने तक अभिभावकों से फीस वसूली पर रोक लगा दी थी| राज्य सरकार के इस आदेश को स्कूल संचालकों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी| हाईकोर्ट ने फीस माफी को अयोग्य करार देते हुए कहा कि स्कूल संचालक, सरकार और अभिभावक बैठ कर फीस का मामला सुलझाएं| साथ ही स्कूल संचालकों को ऑनलाइन शिक्षा चालू रखने का आदेश दिया है|

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