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सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं होने पर आरसी को सस्पेंड किया जाएं

सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं होने पर आरसी को सस्पेंड किया जाएं

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि किसी वाहन का वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (पीयूसी) नहीं है,तब उस वाहन के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) को सस्पेंड किया जाएं। साथ ही कोर्ट ने पर्यावरण के हित में कई प्रकार के जुर्माने लगाने पर भी जोर दिया। कोर्ट ने यह फैसला मध्यप्रदेश सरकार की अपील पर दिया।

यह अपील नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) सेंट्रल जोन भोपाल के 21 अप्रैल 2015 के एक आदेश के खिलाफ थी। 5 साल पहले एनजीटी ने बिना वैध पीयूसी वाले वाहनों की आरसी को निलंबित करने और उन्हें फ्यूल ना देने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की बेंच ने मामले की सुनवाई की।

हालांकि, कोर्ट ने नियम तोड़ने वाले वाहन को फ्यूल ना देने के आदेश को खारिज कर दिया। बेंच ने कहा कि बिना वैध पीयूसी वाले वाहनों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को सस्पेंड या कैंसिल किया जाना चाहिए। इसके अलावा, वाहन के मालिक या इसको नियंत्रित करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कानून के तहत कार्यवाही की जा सकती है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स-1989 के रूल्स 115 और 116 में प्रदूषण के मापदंड और इनके उल्लंघन पर दंड का प्रावधान किया गया है। इसके मुताबिक, प्रदूषण मापदंड के उल्लंघन पर आरसी सस्पेंशन के अलावा वाहन मालिक को 6 महीने की जेल की सजा या 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा, वाहन के ड्राइवर के लाइसेंस को 3 महीने के डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है।

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