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डीजल गाड़ियों के पंजीकरण के लिए सुप्रीम कोर्ट का केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस

डीजल गाड़ियों के पंजीकरण के लिए सुप्रीम कोर्ट का केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस

नई दिल्ली(एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने डीजल गाड़ियों के पंजीकरण की अनुमति के लिए विशेष सुरक्षा दल एसपीजी की याचिका पर मंगलवार को केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने एसपीजी के डीजल वाहनों के पंजीकरण की अनुमति देने से इनकार कर दिया है।

न्यायमूर्ति रोहिंग्टन एफ. नरिमन की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने एसपीजी की याचिका पर केंद्र, दिल्ली सरकार, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति और अन्य को नोटिस जारी किए हैं। इन सभी को चार सप्ताह में जवाब देने हैं। एसपीजी ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण के 09 अक्तूबर, 2019 के आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है।

एनजीटी ने डीजल वाहनों के पंजीकरण की अनुमति देने से इनकार करने संबंधी आदेश पर पुनर्विचार के लिए एसपीजी का आवेदन खारिज कर दिया था। एनजीटी ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मद्देनजर यह अनुमति नहीं दी जा सकती। शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि दिल्ली में किसी भी नए डीजल वाहन का पंजीकरण नहीं होगा।

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