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गुजरात सरकार ने जारी की अनलॉक 4 की गाइडलाइन

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गुजरात सरकार ने जारी की अनलॉक 4 की गाइडलाइन

अहमदाबाद(एजेंसी) गुजरात सरकार ने अनलॉक 4 की गाइडलाइन्स जारी करते हुए कंटेंटमेंट जोन को छोड़ अन्य इलाकों में होटल-रेस्टोरंट को रात 11 बजे तक खुली रखने की छूट प्रदान कर दी| सरकार ने अनलॉक 4 अब दुकानें खुली रखने की समयसीमा खत्म कर दी है| दुकानदार चाहे तब तक दुकानें खुली रख सकेंगे| कंटेंटमेंट जोन को छोड़ गार्डन और धार्मिक स्थल भी पूरी तरह से खुले रखे जा सकेंगे|

हांलाकि स्कूल-कॉलेज समेत सभी शैक्षिक संस्थाएं 30 सितंबर तक बंद रहेंगी| कंटेंटमेंट झोन को छोड़ अन्य इलाकों में स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन लगाया नहीं जा सकेगा| अनलॉक 4 में रेहडी-टपरी समेत फेरीवालों पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा| राज्य में 60 प्रतिशत क्षमता के लाइब्रेरी शुरू की जा सकेंगी| रोडवेज और प्राइवेट ट्रावेल्स की बसों का संचालन 50 प्रतिशत क्षमता के साथ किया जा सकता है|

लेकिन सिनेमा और मल्टीप्लेक्स फिलहाल बंद ही रहेंगी| हांलाकि ऑपन एयर थियेटरों को 21 सितंबर से खोले जा सकेंगे| 21 सितंबर से राज्य में सामाजिक, राजनीतिक, खेल एवं धार्मिक कार्यक्रम किए जा सकेंगे| हांलाकि एक छत के नीचे 100 से अधिक लोगों को मंजूरी नहीं मिलेगी|

इस प्रकार के आयोजन में मास्क, सोशल डिस्टेंस, थर्मल स्क्रीनिंग, सैनिटाइजर और कोविड 19 के नियमों का पालन अनिवार्य होगा| कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थी अपने शिक्षक और अभिभावकों की सहमति से स्वैच्छा से स्कूल जा सकते हैं| राज्य सरकार ने अहमदाबाद में मेट्रो ट्रेन शुरू करने का भी फैसला किया है| सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक राज्य में कंटेंटमेंट जोन में लॉकडाउन 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है|

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