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राज्य में गुटखा-तम्बाकू की बिक्री, संग्रह और वितरण पर प्रतिबंध एक साल बढ़ा

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राज्य में गुटखा-तम्बाकू की बिक्री, संग्रह और वितरण पर प्रतिबंध एक साल बढ़ा

अहमदाबाद (एजेंसी) | गुजरात सरकार ने राज्य में गुटखा, तम्बाकू या निकोटीनयुक्त पान-मसाले की बिक्री, संग्रह और वितरण पर प्रतिबंध एक साल और बढ़ा दिया है| उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि राज्य में गुटखा समेत तम्बाकू या निकोटीनयुक्त पान मसाला की बिक्री, संग्रह और वितरण पर फिलहाल प्रतिबंध है|

राज्य के नागरिकों का स्वास्थ्य बेहतर इसके लिए गुटखा-तम्बाकू समेत निकोटीनयुक्त पान मसाले पर प्रतिबंध एक साल और बढ़ाने का फैसला किया है| नितिन पटेल ने कहा कि फूड सेफ्टी स्टान्डर्ड एक्ट 2006 के नियम और रेग्युलेशन 2011 के तहत यह प्रतिबंध लगाया गया है| इसके अंतर्गत किसी भी खाद्य पदार्थ में तम्बाकू या निकोटीन मिलाने पर प्रतिबंध है|

गुटखा में तम्बाकू या निकोटीन की मौजूदगी से स्वास्थ्य को नुकसान होता है| नागरिकों और भावी पीढी के स्वास्थ्य को बेहतर रखने के उद्देश्य से तम्बाकू-गुटखा पर प्रतिबंध लगाया गया है| नियमों का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी| नितिन पटेल ने कहा कि शैक्षिक संस्था के 100 मीटर की त्रिज्या में सिगरेट, तम्बाकू या निकोटीनयुक्त किसी भी पदार्थ की बिक्री पर प्रतिबंध का अमल सख्ती से किया जा रहा है| पिछले तीन साल में स्वास्थ्य विभाग के खाद्य एवं औषध नियनम तंत्र ने करीब 10 हजार फर्मों की जांच कर करीब 1100000 जितना जुर्माना वसूल किया है|

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