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कंगना के ऑफिस में तोड़फोड़ का मामला, हाईकोर्ट में सुनवाई इस तारीख तक टली

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कंगना के ऑफिस में तोड़फोड़ का मामला, हाईकोर्ट में सुनवाई 22 सितंबर तक टली

मुंबई (एजेंसी)। अभिनेता कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार के बीच विवाद गहरा होता जा रहा है। बृह्नमुंबई म्युनिसिपल कार्पोरेशन (बीएमसी) ने कंगना के ऑफिस में जो तोड़फोड़ की है,उससे कंगना काफी नाराज हैं। कंगना की बहन रंगोली ने गुरुवार को ऑफिस जाकर ऑफिस की कुछ तस्वीरें लीं और वीडियोज भी बनाए हैं।

इसी बीच मुंबई के विक्रोली थाने में कंगना के ख‍िलाफ एक एफआईआर भी दर्ज हो गई है। कंगना की बीएमसी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई होनी थी,जो कि 22 सितंबर तक के लिए टाल गई है।कोर्ट ने कंगना के वकील रिजवान सिद्दीकी से याचिका में कई सुधार करने की बता कही। कोर्ट ने कहा, आपने जल्दबाजी में पिटिशन फाइल की है।

थोड़ा समय ले लीजिए। फिर से अच्छी तरह से फाइल कीजिए। इस पर 22 तारीख के बाद सुनवाई होगी। कोर्ट ने कहा कि 22 सितंबर तक न ऑफिस में कुछ तोड़ा जाएगा और न ही जोड़ा जाएगा। दफ्तर की बिजली और पानी की पाइपलाइन कटी है। इस भी बहाल करने पर रोक लगा दी गई है।

कोर्ट में बीएमसी ने कहा कि कर्मश‍ियल प्रॉपर्टी है, इस पर कंगना के वकील ने कहा कि नहीं यह रिहायशी इलाका है। पहले यह एक बंगला था, बाद में वह कंगना ने खरीदकर दफ्तर बनाया। कोर्ट ने बीएमसी और रिजवान सिद्दीकी दोनों से कहा कि मामले में जल्‍दबाजी नहीं करनी है।

पहले रिजवान सिद्दीकी याचिका को तसल्‍ली से अच्‍छे से तैयार कर के दें, फिर बीएमसी इस पर जवाब देगी। कई सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं, वह सारे दस्‍तावेज इसमें शामिल करें। कंगना के वकील को अब कोर्ट के सामने दस्‍तावेज पेश करने होगा कि रिहायशी इलाके में दफ्तर शुरू करने के लिए क्‍या अनुमति ली गई थी।

क्‍या बिजली और पानी का बिल कर्मश‍ियल रेट पर भरा जा रहा था? वहीं शिवसेना नेता संजय राउत ने मामले से पल्ला झाड़ रहे हैं। मीडिया के सवाल करने पर उन्होंने कहा कि कंगना के ऑफिस की ये हालत बीएमसी ने की है। इसका शिव सेना से कोई लेना-देना नहीं है। आप बीएमसी कमिश्नर या मेयर से बात कर सकते हैं।

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