प्रयागराज(एजेसी)। सोशल मीडिया पर हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी करने वाली यूट्यूबर सना उर्फ हीर खान की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद जिला कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने उसके अपराध की गंभीरता और अभियोजन पक्ष को सुनने के बाद उसे जमानत देने से इनकार कर दिया। 24 अगस्त को प्रयागराज के खुल्दाबाद इलाके से गिरफ्तार की गई हीर खान को जेल से बाहर आने के लिए अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा। सरकारी वकील ने हीर की इस अर्जी का विरोध किया था और उसे जमानत नहीं दिए जाने की सिफारिश की थी।
गौरतलब है कि प्रयागराज के खुल्दाबाद थाना क्षेत्र की रहने वाली अट्ठाइस साल की युवती हीर उर्फ़ सना खान पिछले दो सालों से सोशल मीडिया पर एक समुदाय विशेष की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का काम लगातार कर रही थी। एक साल पहले उसने अपना यू ट्यूब चैनल भी शुरू किया था। यू ट्यूब पर वह अपने भड़काऊ बयानों के वीडियो बनाकर अपलोड करती थी। अपने वीडियो में वह धर्म विशेष के देवी देवताओं को खूब गालियां भी देती थी। उसके कई बयान तो इतने भड़काऊ और आपत्तिजनक हैं कि उन्हें टीवी पर चलाया या किसी को सुनाया भी नहीं जा सकता। सीसीए तथा एनआरसी के मुद्दे पर भी वह न सिर्फ काफी मुखर थी, बल्कि आरोप है कि आंदोलनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेती थी। 24 अगस्त को प्रयागराज पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर अगले दिन जेल भेजा था। शुरुआती तफ्तीश में हीर के कारनामे जानकर पुलिस अफसर भी दंग रह गए। इसीलिये बाद में उसके खिलाफ देशद्रोह की धारा 153 बी के साथ ही 295 ए, 298, 505(1 बी), 505 (2 बी) और 124 ए की धाराएं भी बढ़ा दी गईं थीं। हीर के परिवार वालों ने खुद के पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक़ का रिश्तेदार होने का दावा भी किया था।