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जेल में बंद आरजेडी नेता लालू प्रसाद की फाइल फोटो
न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह ने दुमका कोषागार मामले में प्रसाद की जमानत याचिका को ठुकरा दिया, जो बहु-करोड़ रुपये के चारा घोटाले का अपराध था।
- News18.com राची
- आखरी अपडेट: 19 फरवरी, 2021, 17:54 IST
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झारखंड उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद की जमानत याचिका को खारिज कर दिया, जिससे राजद अध्यक्ष को जेल से तुरंत रिहाई का मौका मिला। न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह ने दुमका कोषागार मामले में प्रसाद की जमानत याचिका को ठुकरा दिया, जो बहु-करोड़ रुपये के चारा घोटाले का अपराध था।
अदालत ने कहा कि चूंकि राजद सुप्रीमो को मामले में अपने कुल सजा के आधे कार्यकाल को पूरा करने के लिए दो महीने और जेल की सजा काटनी होगी, इसलिए जमानत याचिका मंजूर नहीं की गई और उन्होंने दो महीने बाद नए सिरे से आवेदन दायर करने को कहा। चारा घोटाले के चार मामलों में से तीन में प्रसाद पहले ही जमानत हासिल कर चुके हैं, जिसमें उन्हें दोषी ठहराया गया है और दुमका कोषागार से 3.13 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से संबंधित मामले में उनके अनुरोध को स्वीकार करने से उन्हें बाहर आने में मदद मिल सकती थी। जेल।
प्रसाद वर्तमान में एम्स दिल्ली में हैं।
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